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पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप


पप्पू यादव पर हमला करने वाले आरोपियों ने पप्पू यादव के खिलाफ तिलक मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पप्पू यादव के खिलाफ मारपीट, लूट और जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए गए हैं. पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वाले आरोपी सुमित ने शिकायत दर्ज कराई है. 

शिकायतकर्ता ने कहा है कि यदि भविष्य में उसे या उसके दोस्त हैप्पी को कथित धमकियों के कारण कोई नुकसान या अप्रिय घटना होती है, तो इसके लिए पप्पू यादव, मुनाजिर आलम और उनके सहयोगियों को जिम्मेदार माना जाए. 5 अगस्त 2026 को सुमित कुमार ने दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, मुनाजिर आलम और उनके सहयोगियों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है.

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शिकायत में लगाए गए ये आरोप

शिकायत में कहा गया है कि 3 अगस्त 2026 को सुमित अपने दोस्त हैप्पी के साथ पप्पू यादव के केजी मार्ग स्थित आवास (कोठी नंबर-17, बलवंत राय मेहता लेन) पहुंचे थे. शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्हें वहां संतों की सभा होने की जानकारी मिली थी, लेकिन मौके पर पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी.

शिकायत में दावा किया गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुमित ने 31 जुलाई 2026 की घटना को लेकर पप्पू यादव से सवाल किया. शिकायत में आरोप है कि यह मामला भगवान श्रीराम की तस्वीर और कथित दान पात्र (चढ़ावा) चोरी के प्रदर्शन से जुड़ा था. शिकायत के मुताबिक, विरोध जताते हुए सुमित ने अपनी चप्पल पप्पू यादव की ओर फेंकी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे घेर लिया.

धारदार और खतरनाक हथियार का आरोप

आरोप लगाया गया है कि पप्पू यादव ने अपने सहयोगियों को बुलाया, जिनमें से कुछ के पास धारदार और अन्य खतरनाक हथियार होने का भी आरोप लगाया गया है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसके गले से 20-22 ग्राम की सोने की चेन और टाइटन की कलाई घड़ी छीन ली गई तथा उसे पास के पार्क में ले जाकर गला दबाया गया, जिससे गर्दन और आंखों में चोट आई.

शिकायत में कहा गया है कि सुमित को बचाने पहुंचे उसके दोस्त हैप्पी के साथ भी मारपीट की गई. शिकायत के अनुसार, इसके बाद करीब 100-150 लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और दोनों के साथ मुक्कों और लातों से मारपीट की, जिससे उन्हें शारीरिक चोटें और मानसिक आघात पहुंचा.

शिकायत में मुनाजिर आलम पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. शिकायतकर्ता ने पुलिस से BNS-2023 की उपयुक्त धाराओं में एफआईआर दर्ज करने, कथित लूटी गई चेन और घड़ी बरामद करने, सीसीटीवी फुटेज व अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने और कथित हथियारों की जांच व जब्ती की मांग की है.

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