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जयपुर में 5 पोलिंग बूथ पर 16 सितंबर को फिर से वोटिंग, 17 को रिजल्ट, जानें वजह


राजस्थान की राजधानी जयपुर के पांच पोलिंग बूथों पर 16 सितंबर को फिर से वोट डाले जाएंगे, जबकि 18 सितंबर को इसका परिणाम घोषित किया जाएगा. दरअसल ईवीएम में तकनीकी खराबी की चलते इन बूथों पर फिर से मतदान करवाया जाएगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नगर निगम जयपुर के वार्ड संख्या 09 के बूथ संख्या 111, वार्ड संख्या 18 के बूथ संख्या 235, वार्ड संख्या 25 के बूथ संख्या 343 और वार्ड संख्या 34 के बूथ संख्या 477 एवं 484 पर पुनर्मतदान (फ्रेश पोल) कराया जाएगा. इन मतदान केन्द्रों पर 16 सितम्बर, 2026 को सुबह 7 बजे से शा 6 बजे तक वोटिंग होगी.

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जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पुनर्मतदान के लिए संबंधित मतदान केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी. पुनर्मतदान के दौरान पूर्व मतदान में लगाई गई अमिट स्याही के निशान की उपेक्षा की जाएगी तथा मतदाता के बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी. पुनर्मतदान में नए मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा. उन्होंने बताया कि संबंधित मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान सम्पन्न होने के बाद 17 सितम्बर, 2026 को सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारम्भ की जाएगी.

EVM में तकनीकी खराबी की आई थी शिकायत

राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक इन मतदान केंद्रों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी की शिकायतें मिली थीं. इन मतदान केंद्रों पर ईवीएम में खराबी के कारण कुछ वोटों की गिनती प्रभावित हुई. संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों की रिपोर्ट की जांच के बाद आयोग ने पाया कि जितने वोट तकनीकी खराबी से प्रभावित हुए, उनकी संख्या जीतने वाले और दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार के बीच वोटों के अंतर से भी ज्यादा है. इसके बाद आयोग ने इन केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का फैसला किया.

सिर्फ ये वोटर्स डाल सकेंगे वोट

पुनर्मतदान में केवल वही मतदाता मतदान कर सकेंगे, जो संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज हैं. अधिकारियों के अनुसार, मूल मतदान के दौरान मतदाता की बाईं हाथ की मध्यमा अंगुली पर लगाई गई स्याही का निशान मिटाने के बाद पुनर्मतदान में फिर से स्याही लगाई जाएगी.

आयोग ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले मतपत्र और निविदत्त मतपत्र नए सिरे से तैयार किए जाएंगे. संबंधित अधिकारियों को पुनर्मतदान के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

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