Headlines

इमरान खान जाएंगे बॉम्बे हाई कोर्ट या छोड़ना पड़ेगा भारत?  एक्टर के पास बचे हैं सिर्फ ये कानूनी रास्ते


अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस ने ‘भारत छोड़ो’ का एक नोटिस भेजा है. जिसमें उनसे 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है. यह नोटिस उन्हें तब मिला, जब उन्होंने 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था

नोटिस एक शिकायत के बाद जारी किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और जिनके पास ‘ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया’ कार्ड है और उन्होंने भारत में विदेशी नागरिकों से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है. ऐसे में क्या एक्टर अब देश छोड़ेगे? चलिए यहां जानते हैं कि एक्टर नोटिस के खिलाफ क्या कानूनी रास्ते अपना सकते हैं

इमरान खान ‘भारत छोड़ो’ नोटिस के खिलाफ कौन से कानूनी रास्ते अपना सकते हैं? 
बता दें कि इमरान खान बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के भांजे हैं. इमरान को नोटिस के मुताबिक भारत छोड़ने के लिए 28 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है. इससे पहले एक्टर को इस नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा का पूरा लीगल राइट है. वे ये कानूनी रास्ते अपना सकते हैं

1- इमरान खान भारत छोड़ने के नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में संविधान के आर्टिकल 226 के तहत रिट पिटिशन दाखिल कर सकते हैं.  

2- एक्टर के पास कोर्ट में ये दलील देने का अधिकार है कि पुलिस या फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने उन्हें उनका पक्ष रखने का मौका नहीं दिया और एक तरफा देश छोड़ने का नोटिस जारी कर दिया जो कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ है.

3- कोई भी विदेशी नागरिक भारत में राजनीति नहीं कर सकता या भाषण नहीं दे सकता है लेकिन आर्टिकल 21 के तहत भारत में रह रहे हर नागरिक को चाहे वे विदेशी ही क्यों ना हो उन्हें मनमानी प्रशासनिक कार्रवाई को भारतीय कोर्ट में चुनौती देना का अधिकार है.

इमरान खान के खिलाफ नोटिस क्यों हुआ जारी?
दरअसल 10 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने सीजेपी के समर्थन में आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें बॉलीवुड एक्टर और आमिर खान के भांजे इमरान खान भी शामिल थे. प्रदर्शनकारी मतदाता सूची के एसआईआर में कथित अनियमितताओं को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. 

मुंबई पुलिस ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं ली गई थी. पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उन निर्देशों का भी हवाला दिया जिनमें विरोध प्रदर्शन को आजाद मैदान तक सीमित रखने को कहा गया था. हालांकि, सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने पुलिस को ईमेल भेजकर इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला.

वहीं इमरान की गिरफ्तारी तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने पुलिस वैन के अंदर से एक सेल्फी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, “लगता है मैं ड्राइव पर जा रहा हूं.”



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *