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क्रेडिट कार्ड मामले में बैंक को फटका, काम लटकाने पर भरना पड़ा 3 लाख से ज्यादा का जुर्माना


अगर आपके पास कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं और उसे बंद कराना चाहते हैं, तो बैंक को आपकी रिक्वेस्ट लटकाने का अधिकार नहीं है. RBI के नियमों के मुताबिक, बकाया रकम पूरी तरह चुकाने के बाद क्रेडिट कार्ड बंद करने की रिक्वेस्ट मिलने पर कार्ड जारी करने वाले बैंक को 7 वर्किंग डेज के अंदर कार्ड बंद करना जरूरी है.

अगर बैंक तय समय में कार्ड बंद नहीं करता है तो ग्राहक को इसका मुआवजा भी देना पड़ सकता है. RBI के नियम के मुताबिक, देरी होने पर बैंक को हर कैलेंडर डे के लिए 500 रुपये की पेनल्टी ग्राहक को देनी होगी. ये रकम तब तक देनी होगी, जब तक कार्ड अकाउंट बंद नहीं हो जाता है.

क्या है नियम?
RBI के नियमों के अनुसार, ग्राहक द्वारा क्रेडिट कार्ड बंद करने की रिक्वेस्ट देने के बाद बैंक के पास इसे बंद करने के लिए 7 वर्किंग डेज का समय होता है. बस जरूरी है कि आपके कार्ड पर कोई बकाया राशि न हो. अगर कार्ड पर कोई बकाया है तो बैंक पहले ग्राहक को उस रकम की जानकारी देगा. बकाया चुकाने के बाद ही कार्ड क्लोजर का प्रोसेस पूरा होगा.

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कितनी लगेगी पैनल्टी?
मान लीजिए आपने सभी बकाया चुका दिए और कार्ड बंद करने की रिक्वेस्ट कर दी है. इसके बावजूद बैंक ने 7 वर्किंग डेज में कार्ड बंद नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में तय समय के बाद होने वाली देरी के लिए बैंक को 500 प्रतिदिन की दर से पेनल्टी देनी होगी. 

321 दिन की देरी पर 3.21 लाख मुआवजा
इस नियम के तहत ही एक उदाहरण भी सामने आया. जब एक ग्राहक के दो क्रेडिट कार्ड बंद करने में बैंक की ओर से लंबी देरी हुई है. दोनों कार्ड पर कोई बकाया नहीं था. लेकिन कार्ड बंद करने में करीब 321 दिनों की देरी के हुई तो बैंक को 3.21 लाख की पेनल्टी देनी पड़ी.

अब ब्रांच ने नहीं लगाने होंगे चक्कर
RBI ने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड बंद कराने के लिए कई ऑप्शन देने की बात कही है. बैंक ग्राहक को हेल्पलाइन, ईमेल, IVR, वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप जैसे माध्यमों से क्लोजर रिक्वेस्ट देने की सुविधा देगा. बैंक ग्राहक को सिर्फ ब्रांच जाकर या पोस्ट से आवेदन देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि इससे क्लोजर रिक्वेस्ट मिलने में देरी हो सकती है. साथ ही जब क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद हो जाए तो बैंक को ग्राहक को इसकी जानकारी तुरंत SMS, ईमेल से देनी होती है. इसलिए कार्ड बंद कराने के बाद मिलने वाला क्लोजर कन्फर्मेशन जरूर संभालकर रखें.

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मुआवजा लेने के लिए क्या करें?
अगर आपने कार्ड बंद करने की रिक्वेस्ट दी है और 7 वर्किंग डेज के बाद भी कार्ड बंद नहीं हुआ है, तो सबसे पहले बैंक से लिखित शिकायत करें. रिक्वेस्ट की तारीख, टिकट नंबर, ईमेल और बैंक के जवाब का रिकॉर्ड अपने पास रखें.

RBI के मुताबिक, पहले संबंधित कार्ड जारीकर्ता के पास शिकायत करना जरूरी है. अगर बैंक 30 दिन में जवाब नहीं देता, शिकायत को खारिज करता है तो RBI Ombudsman के पास शिकायत की जा सकती है.



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