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‘पेलेट गन पर पूरी रोक नहीं लगा सकते, वहां कुछ उपद्रवी…’, SC ने केंद्र को दिया नोटिस


सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (30 जुलाई) को पैलेट गन के इस्तेमाल पर SOP को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने संकेत दिया है कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी रोक नहीं लग सकती हालांकि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल पर विचार करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भीड़ पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक की मांग को लेकर सुनवाई हुई. वकील ने बताया कि 2 घायल लोगों ने याचिका लगाई है. इस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सुरक्षा नियमावली परिस्थिति के हिसाब से पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देते हैं. आपको इस नियम को चुनौती देनी होगी. आपकी याचिका में इसके बिना रोक की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि वहां रबर नहीं मेटल पैलेट का इस्तेमाल हुआ. मेटल पैलेट का इस तरह इस्तेमाल रुकना चाहिए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम विचार से मना नहीं कर रहे लेकिन उचित याचिका दाखिल की जानी चाहिए. इसके अलावा चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम प्रोटोकॉल भी बनाने वाले हैं.

रामलीला मैदान में पुलिस कार्रवाई का जिक्र

इसके अलावा कोर्ट ने रामलीला मैदान में पुलिस कार्रवाई का भी हवाला दिया. साथ ही यह भी कहा कि ब्रिटिश काल में परिस्थिति पड़ने पर सीने में गोली मारने का नियम था लेकिन अब स्थिति अलग है. वहीं दूसरी ओर इस मामले पर वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस की नियमावली में पैलेट गन के इस्तेमाल की बात हमें नहीं दिखी.

वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि हमें विश्वास है कि सरकार युवा छात्रों पर पैलेट नहीं चलवाना चाहेगी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां उपद्रवी भी घुस गए थे. सभी परिस्थितियों को देखना होगा. इसके जवाब में वकील ने कहा कि पुलिस को दिया गया आदेश रिकॉर्ड पर आना चाहिए. साथ ही ये भी कहा कि रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया है. इसके अलावा कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर SOP को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

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