मध्य प्रदेश में अब 24 घंटे खुल सकेंगी दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल.
राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने ‘मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता 2026’ को मंजूरी दी.
व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब सातों दिन कारोबार कर सकेंगे.
कर्मचारियों की ड्यूटी शिफ्ट सिस्टम में लगानी होगी.
हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा.
ओवरटाइम के लिए कर्मचारी की सहमति और भुगतान अनिवार्य होगा.
दुकानों का अब एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर्याप्त होगा.
सुरक्षा, साफ-सफाई, फायर सेफ्टी और आपात व्यवस्था की जिम्मेदारी मालिक पर रहेगी.
महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल के विशेष प्रावधान किए गए हैं.
नियम तोड़ने पर श्रम विभाग जांच कर कार्रवाई कर सकेगा.
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