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नोएडा डीएम मेधा रूपम ने अदालत में मांगी बिना शर्त माफी, जानें- क्या है पूरा मामला?


उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट में गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम गुरुवार को व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं और अदालत के आदेशों का पालन न कर पाने पर बिना शर्त माफी मांगी. यह मामला महेंद्र दत्त शर्मा समेत अन्य याचिकाओं से जुड़ा है. 

इससे पहले न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत ने 8 दिसंबर 2025 और 5 जनवरी 2026 के आदेशों के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर कड़ी नाराजगी जताई थी. अदालत ने डीएम को 2 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था और उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश भी दिया था. 

मेधा रूपम ने बिना शर्त माफ़ी मांगी 

गुरुवार को सुनवाई के दौरान डीएम मेधा रूपम ने कोर्ट में उपस्थित होकर बिना शर्त माफी मांगी. राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि करीब 7 लाख रुपये की ग्रेच्युटी की वसूली के लिए जारी रिकवरी सर्टिफिकेट का क्रियान्वयन इसलिए नहीं हो सका, क्योंकि संबंधित कंपनी एम/एस तिलक एक्सपोर्ट्स बिक चुकी थी और अब उमा मेडिकेयर लिमिटेड के नाम से संचालित है. 

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रिकवरी सर्टिफिकेट के आदेश 

कोर्ट ने निर्देश दिया कि निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष नया आवेदन देकर नई रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कराई जाए. डीएम और अपर महाधिवक्ता के आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं का निस्तारण कर दिया.

यह मामला प्रशासनिक हलके में सुर्ख़ियों में था, लेकिन डीएम की माफी के साथ इस मामले का पटाक्षेप हो गया. कोर्ट के आदेश के बाद अभी IAS मेधा रूपम की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

कौन  है आईएएस मेधा रूपम ?

मेधा रूपम 2014 बैच की IAS हैं और इस समय नोएडा डीएम के रूप में तैनात हैं. इससे पहले वे मेरठ, बरेली, और उन्नाव जैसे जिलों में विभिन्न पदों पर नियुक्त रह चुकी हैं. उन्होंने अर्थ शास्त्र से पढ़ाई की है.

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