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संसद मार्च की तैयारियों के बीच योगेंद्र यादव ने दिलाई पांच शपथ, सामने आया वीडियो


राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करी रही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सोमवार (20 जुलाई) को प्रस्तावित संसद मार्च को लेकर सियासी माहौल गरम है. इस बीच सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने प्रदर्शनकारियों से पांच संकल्पों का पालन करने की अपील की है. 

इसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा है कि किसी तरह की हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है. ईमानदारी से शांतिपूर्वक रहेंगे.

योगेंद्र यादव ने दिलाई पांच शपथ

1. मार्च में सिर्फ एक झंडा हो- तिरंगा. किसी पार्टी, किसी संगठन का और कोई झंडा नहीं होगा.
2. हाथ में या तो संविधान या फिर गांधी, आंबेडकर या भगत सिंह की तस्वीर रहेगी.
3. जुबान पर कोई नेगेटिव नारा नहीं — बस  “जय हिन्द”, “भारत माता की जय”, “इंकलाब जिंदाबाद” और “जय भीम” जैसे नारों की गूंज होगी.
4. आचार व्यवहार में अनुशासन — मंच या वालंटियर जो भी निर्देश देंगे उसका पालन करेंगे और करवायेंगे . वालंटियर उम्र में हमसे छोटा हो सकता है. वालंटियर जो कहेगा उसकी बात मानेंगे. 
5. और मन में एक संकल्प — किसी तरह को कोई हिंसा बिल्कुल भी नहीं. हमला चाहे जैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा.

ये लोकतंत्र का आंदोलन है- योगेंद्र यादव

उन्होंने कहा कि ये आंदोलन सिर्फ नीट पेपर लीक का नहीं है. ये लोकतंत्र का आंदोलन है. जब तक शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, विजय आपकी होगी. जो जहां भी हैं, सभी को कहें कि वो जंतर-मंतर पर आइए. संभव हो तो यहां ठहरिए. याद रखिए कि हमें पुलिस वालों से मारपीट नहीं करनी है. बस ईमानदारी, सच्चाई और शांति से रहना है. 20 जुलाई का मार्च होगा, मुझे विश्वास है कि आपने बड़े बदलाव की जब शुरूआत की है तो वो मुकाम हासिल करेंगे. 

दिल्ली पुलिस से मार्च की अनुमति नहीं!

उधर, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के तरफ से 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने रविवार (19 जुलाई) को एडवाइजरी जारी की है. दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया कि सीजेपी द्वारा 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित मार्च की खबरों के मद्देनजर, दिल्ली पुलिस यह स्पष्ट करती है कि इस तरह के किसी भी विरोध मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है. नई दिल्ली जिले में धारा 163 बीएनएसएस (पूर्ववर्ती धारा 144 सीआरपीसी) के तहत निषेधाज्ञा लागू है.

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