- यह पास केवल एक तय टोल प्लाजा व वाहन पर ही मान्य होगा।
Toll Local Pass: अगर आपका रोजाना टोल प्लाजा से आना-जाना लगा रहता है. ऐसे में आपको हर बार टोल पर रुककर भुगतान करना पड़ता होगा, इससे आपका समय भी बर्बाद होता होगा. हालांकि, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपको बार-बार टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी. रोजाना टोल प्लाजा से आने-जाने वाले लोगों के लिए लोकल टोल पास की सुविधा शुरू की जा रही है. इससे आपका काफी समय भी बचेगा और टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत भी नहीं होगी. हालांकि, इसके लिए आपको कुछ जरूरी शर्तों को मानना होगा.
लोकल टोल पास क्या है और क्या शर्तें हैं?
अगर बात करें इस पास की तो यह एक महीने का डिजिटल पास है, जिसे NHAI की Rajmarg Yatra के जरिए बनाया जाता है. लेकिन एक बात का ध्यान दें यह पास उन लोगों के लिए है, जिसका घर टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के भीतर है. ऐसे में जब आपका पास बन जाएगा तो आपको 30 दिन के लिए उस टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए जाने दिया जाएगा. इस पास की कीमत 350 रुपये तय की गई है.
इस पास का फायदा सभी ले सकते हैं या नहीं?
- सबसे जरूरी बात कि इस पास को बनवाने की सभी को परमिशन नहीं होगी.
- इसके लिए आपका आधार कार्ड पर दर्ज पता टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के अंदर ही आना चाहिए.
- इसके साथ ही गाड़ी आवेदन के नाम पर ही रजिस्टर्ड होनी चाहिए.
- इसके लिए सिर्फ नॉन-कमर्शियल गाड़ियां ही पात्र मानी जाएंगी.
- वहीं आपकी गाड़ी पर एक्टिव FasTag जरूर होना चाहिए.
- आपके आधार कार्ड और RC में एक जैसा नाम ही दर्ज होना चाहिए.
टोल लोकल पास बनवाने के लिए दस्तावेजों के बारे में जानें
- एक्टिव FasTag
- गाड़ी की आरसी
- डिजिलॉकर से आधार लिंक करें.
टोल लोकल पास कैसे बनेगा?
- इसके लिए सबसे पहले Rajmarg Yatra ऐप खोलें.
- इसके बाद अपना टोल प्लाजा चुन लें.
- फिर डिजिलॉकर से अपने पता को वेरिफाई करें.
- इसके बाद FasTag को वेरिफिकेशन करना होगा.
- इस पास के लिए आपको 350 रुपये देने होंगे.
- सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका पास एक्टिव हो जाएगा.
कुछ जरूरी नियम के बारे में जानें
- यह पास केवल एक तय टोल प्लाजा पर ही मान्य होगा.
- साथ ही उसी गाड़ी के लिए मान्य होगा, जिसके नाम पर जारी किया गया हो.
- अगर किसी दूसरी गाड़ी में इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो पास को रद्द किया जा सकता है.
- इस पास की वैधता 1 महीने तक होगी.
- लेकिन 1 महीने के अंदर टोल प्लाजा को पार करने के लिए कोई लिमिट नहीं तय की गई है.
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