स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. केंद्रीय जिले में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों और सार्वजनिक समारोहों के आयोजन स्थल व उनके आसपास पतंग उड़ाने और किसी भी तरह की अन्य हवाई वस्तु उड़ाने पर रोक लगा दी गई है. दिल्ली पुलिस ने मंगलवार (11 अगस्त) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया.
कार्यक्रम स्थलों के आसपास नहीं उड़ेंगीं पतंग
पुलिस के मुताबिक, जिन जगहों पर स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रम या बड़ी सार्वजनिक सभाएं होंगी, वहां और उसके आसपास कोई भी व्यक्ति पतंग या अन्य हवाई वस्तु नहीं उड़ा सकेगा. हालांकि, सक्षम अधिकारी से विशेष अनुमति मिलने पर इसकी इजाजत दी जा सकती है. पुलिस का कहना है कि यह कदम सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक की आशंका को देखते हुए उठाया गया है.
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VIP और आम लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता
स्वतंत्रता दिवस के दौरान कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग, अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति शामिल होते हैं. ऐसे में पतंग या दूसरी उड़ने वाली वस्तुओं से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है. पुलिस ने साफ किया है कि समारोहों के दौरान ऐसी कोई गतिविधि नहीं होने दी जाएगी, जिससे लोगों को खतरा हो, रास्ते में बाधा आए या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा हो.
आयोजकों और संस्थानों को भी दिए गए निर्देश
केंद्रीय जिले में रहने वाले लोगों के अलावा सभी संस्थानों, प्रतिष्ठानों और कार्यक्रम आयोजकों को पुलिस और अन्य सक्षम एजेंसियों की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है. संबंधित एसीपी और थाना प्रभारियों को अपने-अपने इलाकों में आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है.
आदेश तोड़ा तो होगी कानूनी कार्रवाई
पुलिस का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 16 अगस्त 2026 तक लागू रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और प्रतिबंधित गतिविधियों से दूर रहें.
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