पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट करने के पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल दायर की गई पुनर्विचार याचिका को सरकार ने वापस ले लिया है. इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी .
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा पुनर्विचार याचिका में तकनीकी खामियां बताए जाने के बाद इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर की तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका वापस ले ली गई है. इससे पहले इमरान खान के वकील ने अदियाला जेल पहुंचकर सीनियर सुपरिंटेंडेंट साजिद बेग को सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के आदेश की प्रमाणित कॉपी सौंपी थी.
इमरान खान की सेहत से जुड़ा मामला
इमरान खान के वकील ने साफ कहा कि अदालत के निर्देशों का तुरंत पालन होना चाहिए. पंजाब के जेल महानिरीक्षक (IG) और रावलपिंडी के एसपी सदर को भी चिट्ठी भेजकर सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम करने को कहा गया. शाहिद वहीद की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इमरान की सेहत से जुड़ी याचिका पर राहत दी थी.
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इमरान खान को अदियाला जेल से निकालकर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया जाए. इसके अलावा खान के परिवार ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि इमरान खान की जांच उनके निजी डॉक्टरों की देखरेख में कराई जाए.
शहबाज सरकार ने दी थी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तुरंत बाद सरकार की ओर से रिव्यू याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है. कोर्ट ने कहा है कि एक मेडिकल बोर्ड भी बनाया जाए, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ इमरान खान के निजी चिकित्सक भी शामिल हों. बता दें कि अदालत ने उन्हें 16 सितंबर तक अस्पताल में रहने की अनुमति दी थी. शहबाज सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी थी.
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