नई दिल्ली के DCP सचिन शर्मा ने न्यूज़ एजेंसियों से कहा कि नई दिल्ली में BNSS की धारा 163 लागू है और विरोध प्रदर्शन, मार्च या ऐसी ही दूसरी गतिविधियों की इजाजत नहीं है. एहतियाती इंतज़ाम किए गए हैं और सभी से अपील है कि वे कानून का पालन करें और पुलिस का सहयोग करें. धारा 163 लागू होने की वजह से लोगों को सलाह दी जाती है कि वे विरोध प्रदर्शन के लिए इस इलाके में न आएं. सड़कों और मेट्रो सेवाओं के बारे में ज़रूरी सर्कुलर, नोटिफिकेशन और जन-जागरूकता संदेश जारी किए जा रहे हैं.”
