दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार और मंत्री प्रवेश वर्मा को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने ये नोटिस उस व्यक्ति की याचिका पर जारी किया है, जिसे मंत्री वर्मा ने थप्पड़ मारा था. थप्पड़ कांड के बाद याचिकाकर्ता ने पुलिस सुरक्षा की मांग और मामले की स्वतंत्र जांच को लेकर हाई कोर्ट का रुख किया था. अब जस्टिस सचिन दत्ता ने पुलिस और वर्मा को नोटिस जारी किया है और उनसे स्टेटस रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.
कोर्ट अब इस मामले पर अगली सुनवाई 17 नवंबर को करेगा. वर्मा ने जिसे थप्पड़ मारा था उसने अपनी पहचान साहिब सिंह के तौर पर बताई है और दावा किया है कि वो तिलक नगर से AAP विधायक जरनैल सिंह का सहयोगी है. सिंह ने यह भी बताया कि वो विधायक के सोशल मीडिया अकाउंट्स संभालता है.
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परिवार की सुरक्षा की मांग
साहिब ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपने और अपने परिवार के लिए तुरंत सुरक्षा की भी मांग की है. साहिब का आरोप है कि घटना के बाद से उन्हें धमकियों भरे मैसेज मिल रहे हैं. पीड़ित ने मांग की है कि 27 सितंबर को पश्चिमी दिल्ली में सड़क निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान प्रवेश वर्मा ने जिस तरह से थप्पड़ मारा था, उसकी स्वतंत्र जांच कराई जाए. इसके साथ ही पीड़ित ने कोर्ट से अपील की है कि वो आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति बनाएं जो CCTV फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और पुलिस रिकॉर्ड की जांच करे और इसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के पूर्व जज द्वारा कराई जाए.
पीड़ित ने वर्मा पर क्या आरोप लगाए?
पीड़ित ने कोर्ट को बताया कि 27 सितंबर को वो आउटर रिंग रोड पर सड़क निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान विधायक जरनैल सिंह के साथ थे, तभी वर्मा और अन्य लोगों ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की है. साहिब ने आरोप लगाए कि उस दौरान उन्हें थप्पड़ मारा गया, गाली-गलौज की गई और मारपीट की गई, जबकि घटना की रिकॉर्डिंग वाला उनका मोबाइल फोन जबरन छीनकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी मारा था. साहिब ने कोर्ट को ये भी बताया कि विकास पुरी पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उनके सभी आरोपों को शिकायत में नहीं शामिल किया गया.
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