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बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरान खान को लगाई फटकार, तो एक्टर ने मांगी माफी, अब प्रोटेस्ट में नहीं लेंगे हिस्सा


एक्टर इमरान खान को मुंबई पुलिस ने ‘लीव इंडिया नोटिस’ जारी किया था. इस नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था. इमरान खान ने इस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बॉम्बे हाईकोर्ट में इमरान खान की इस याचिका पर सुनवाई हुई. बता दें कि पिछली सुनवाई में, FRRO ने भरोसा दिलाया था कि 2 नवंबर तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

इमरान की ओर से सीनियर एडवोकेट वेंकटेश धोंड पेश हुए और राज्य की ओर से सरकारी वकील अंजलि हेलेकर ने अपना पक्ष रखा. मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इमरान के खिलाफ दर्ज एफआईआर की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी.

सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरान खान को फटकार लगाई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरान खान से अंडरटेकिंग के साथ बिना शर्त माफी भी मांगने के लिए कहा. इसके बाद इमरान के वकील ने कोर्ट में अंडरटेकिंग के साथ कोर्ट में बिना शर्त माफीनामा पेश किया.

किसी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे इमरान

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरान खान से पूछा कि आप भारतीय नागरिक नहीं हैं. आप SIR से प्रभावित नहीं होंगे तो ऐसे में आप भारतीय नागरिक के समान अधिकार का दावा नहीं सक सकते. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आपको माफी मांगनी होगी क्योंकि ये उकसाने वाली हरकत है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, ‘क्योंकि आप (इमरान) बचपन से यहां रह रहे हो तो आप भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने यहां पढ़ाई की है, यहां काम किया है, हर चीज से जुड़े रहे हो तो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन क्यों नहीं करते. पब्लिक में इस तरह का बर्ताव…आप जानते हैं इसके बारे में. अगर आप ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया होल्डर बने रहना चाहते हैं तो आपको अंडरटेकिंग देनी होगी. आपको अंडरटेकिंग देनी होगी कि आप ऐसे प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेंगे.’

इस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि वो अपने मुवक्किल इमरान खान की ओर से अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि इमरान फ्यूचर में इस तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे और न किसी को प्रोत्साहित करेंगे.

इमरान खान ने मांगी माफी

इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस अंडरटेकिंग के साथ बिना शर्त माफी भी मांगी होगी. क्योंकि ये जो हुआ वो लोगों को उकसाने जैसा है. एक सेलिब्रिटी से इस तरह के बिहेवियर की उम्मीद नहीं की जाती है. आप देश के लोगों को उकसा नहीं सकते. आपकी रोजी रोटी इसी देश से जुड़ी है. देश ने आपको हमेशा स्वीकार किया है. जबकि लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि आप OCI कार्ड होल्डर हैं. इसके बाद इमरान के वकील ने इमरान की ओर से बिना शर्त माफीनामा पेश किया.

7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

इसके बाद फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा जो लंबे समय से भारत में रह रहा है, बिना उसका पक्ष सुने इस तरह का आदेश पारित करना उचित नहीं है. भारत ने इमरान को इतने सालों तक अपनाया है और उन्हें यहां काम करने और पहचान बनाने का मौका दिया है. ऐसे में सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए. इस मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी.



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