Headlines

अभिजीत दीपके के खिलाफ किन धाराओं में कार्रवाई? पुलिस का अगला कदम क्या, जानें सब कुछ


कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दिल्ली पुलिस ने दीपके हिरासत में लिया था और अब उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है. दीपके को सीजेपी के ‘लहरा दो तिरंगा’ अभियान के दौरान शुक्रवार को हिरासत में लिया गया था. दिल्ली पुलिस ने दीपके के खिलाफ किन धाराओं में कार्रवाई शुरू की है और उसका अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर पूरी जानकारी सामने आ गई है.

एएनआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बताया, अभिजीत दीपके के खिलाफ BNSS की धारा 126/170 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है. यह धारा मुख्य रूप से शांति भंग या टकराव की स्थिति को देखते हुए लगाई जाती है. दिल्ली पुलिस अब दीपको को शनिवार (17 अक्टूबर) को SEM कोर्ट के सामने पेश करेगी. अहम बात यह भी है कि दीपके को पिछली बार भी कोर्ट ने एक साल तक शांति भंग न करने की शर्त पर रिहा किया था.

पुलिस ने अपने बयान में क्या कहा

दिल्ली पुलिस ने कहा, ’16 अक्टूबर की शाम को AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा और एक्टिविस्ट अभिजीत दिपके को एहतियाती धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया. दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद नेहा बोरा को रिहा कर दिया गया, जबकि अभिजीत दिपके के खिलाफ BNSS की धारा 126/170 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है. उन्हें SEM कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा.’

सीजेपी ने क्या लगाया आरोप

सीजेपी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने अभिजीत दीपके को उनके आवास से उस समय हिरासत में ले लिया, जब वे कार्यक्रम स्थल पर जाने से पहले टहल रहे थे. सीजेपी ने कहा कि पुलिस ने उन्हें किडनैप कर लिया है. सीजेपी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘दिल्ली पुलिस अभिजीत दीपके को किसी अज्ञात स्थान पर ले गई है. हमारा उनसे संपर्क टूट गया है. उन्हें वकीलों से बात करने की अनुमति नहीं दी जा रही है.’

यह भी पढ़ें : नेहा बोरा आधी रात हिरासत से छूटीं, पुलिस का अभिजीत दीपके के खिलाफ सख्त एक्शन



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *