पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल से अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दिया है. इमरान का हेल्थ चेकअप होना है, लेकिन पाकिस्तान सरकार इसको लेकर एक्शन नहीं ले रही थी. इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा. इमरान का परिवार और उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ लगातार इसकी मांग कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 अगस्त) को यह आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इमरान खान को अगले कुछ दिनों में पूरी डॉक्टरी जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया जाए. जस्टिस शाहिद वाहीद की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने इमरान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार वालों से मुलाकात की मांग वाली याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया. इमरान का परिवार लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहा था.
परिवार से मुलाकात का भी आदेश
पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट ‘डॉन’ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने परिवार के सदस्यों के साथ उनकी हर हफ्ते मुलाकात कराने का भी आदेश दिया है. इसके अलावा, कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया. इससे इमरान के निजी डॉक्टर और उनकी बहन उजमा खान जुड़ी रहेंगी. कोर्ट ने इमरान के वकीलों को भी अहम हिदायत दी है. कोर्ट ने कहा कि इमरान की मेडिकल रिपोर्ट को मीडिया में शेयर न किया जाए.
जेल प्रशासन ने पूरी सुविधा देने का किया दावा
गौरतलब है कि इमरान खान अगस्त 2023 से पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद हैं. जेल प्रशासन ने दावा किया है कि इमरान को पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं. डॉक्टर दिन में तीन बार इमरान की जांच करते हैं. इस दौरान उनके खाने-पीने, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल का रिकॉर्ड रखा जाता है. हालांकि इमरान का परिवार और उनकी पार्टी जेल की सुविधाओं से खुश नहीं थे. इसी वजह से मई में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया.
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