‘लीव इंडिया’ नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को अदालत से बड़ी फौरी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के आदेश पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है.
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने अदालत से मामले को सोमवार तक टालने का अनुरोध किया और मौखिक आश्वासन दिया कि तब तक अभिनेता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
देश छोड़ने के फैसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक
इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे तय करते हुए संबंधित नोटिस के अमल पर तब तक के लिए रोक लगा दी है.
क्या है मामला?
बता दें, 10 अक्टूबर को अगस्त क्रांति मैदान में हुए आंदोलन में शामिल होने के मामले में मुंबई पुलिस ने इमरान खान को फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन कानून की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया.
इस नोटिस को इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनका दावा है कि ये नोटिस गैरकानूनी है और बिना किसी उचित कारण के गलतफहमी के आधार पर जारी किया गया है. याचिका में नोटिस को मनमाना बताते हुए इमरान खान ने ये भी आरोप लगाया है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है.
याचिका में ये दलील भी दी गई है कि भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को भी संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है.
बता दें कि एक्टर इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं. उनके पास OCI (ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया) कार्ड है.
इमरान खान का करियर
इमरान के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने 1988 में चाइल्ड एक्टर के तौर पर शुरुआत की थी. इसके बाद फिर उन्होंने 2008 में ‘जाने तू… या जाने ना’ से डेब्यू किया था. उन्होंने ‘किडनैप’, ‘ब्रेक के बाद’, ‘मटरू की बिजली का मन डोला’, ‘एक मैं और एक तू’, ‘बॉम्बे टॉकीज’, ‘गोरी तेरे प्यार में’ जैसी फिल्में की. 2015 में उन्होंने फिल्म ‘कट्टी बट्टी’ में देखा गया. इसके बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया. 2026 में उन्होंने कमबैक किया. वो ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ में नजर आए.
