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इस योजना के तहत खरीदें कृषि उपकरण, सरकार देगी आधी छूट


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  • किसान ऑनलाइन आवेदन कर आधुनिक खेती का लाभ उठाएं.

अब खेत में किसानों को उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी कि पहले करनी पड़ती थी. क्योंकि आज के समय में आधुनिक मशीनें खेती में आ चुकी हैं. जो कि किसानों की मदद करती हैं. इन मशीनों को  अलग-अलग कामों के में इस्तेमाल किया जाता है. मगर देश में आज भी बहुत से किसान इन कृषि मशीनों का फायदा नहीं उठा पाते. क्योंकि ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटावेटर और पावर टिलर जैसी आधुनिक मशीनें काफी मंहगी आती है और आम किसानों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह इन्हें खरीद पाएं. लेकिन अब किसानों को इस परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ेगा क्योंकि सरकार ने इसके लिए बहुत ही शानदार कदम उठाया है. 

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए कृषि उपकरणों को लेकर सब्सिडी योजना शुरू की गई है. यानी अब किसानों को खेती के लिए महंगे उपकरण खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं देने होंगे क्योंकि इस पर सरकार की ओर 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है. अगर आप भी कृषि उपकरण खरीदने की सोच रहे हैं तो इस स्कीम का लाभ तुरंत उठाएं. जान लें लीजिए कैसे करना होगा योजना में आवेदन और किन दस्तावेजों की होगी जरूरत.

किन मशीनों पर मिल रही है 50 प्रतिशत तक की छूट?

किसानों को खेती के लिए जुताई से लेकर कटाई तक हर काम में अलग-अलग तरह के उपकरणों की जरूरत पड़ती है. और सरकार की इस योजना में इन उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है इनमें ट्रैक्टर, पावर टिलर, पावर नैपसैक स्प्रेयर और पावर संचालित ताइवान स्प्रेयर जैसे उपकरण शामिल हैं. योजना में लगभग 4.90 लाख रुपये के मिनी ट्रैक्टर पर अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 2.45 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है. 

जबकि और श्रेणी के किसानों के लिए 40 प्रतिशत जिसमें अधिकतम 1.96 लाख रुपये तक अनुदान का प्रावधान है. इसके अलावा लगभग दो लाख रुपये की लागत वाले 8 बीएचपी पावर टिलर पर पात्र किसानों को 50 प्रतिशत जिसमें अधिकतम एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है, और अन्य किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है. 

छोटे खेतों के लिए उपयोगी इन मशीनों के साथ-साथ लगभग 20 हजार रुपये की लागत वाले पावर नैपसैक स्प्रेयर और पावर संचालित ताइवान स्प्रेयर जैसे उपकरणों पर भी किसानों को 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 10 हजार रुपये तक का अनुदान मिल जाता है. बाजार में इन मशीनों की कीमत बहुत ज्यादा होती है. लेकिन सरकारी सब्सिडी मिलने से किसानों की जेब पर पड़ने वाला बोझ आधा रह जाता है और वे कम बजट में आधुनिक खेती अपना पाते हैं.

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कैसे करें?

कृषि यंत्रों पर मिलने वाली इस 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा. वहां आपको अपना नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद आप अपनी जरूरत के मुताबिक योजना और पसंदीदा कृषि यंत्र का चयन करके ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं. आवेदन करते समय आपके पास आधार कार्ड, जमीन के कागजात जैसे खसरा-खतौनी, बैंक पासबुक की कॉपी, चालू मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे कुछ दस्तावेज होने बेहद जरूरी हैं. 

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ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद लाभार्थियों का चयन उनकी पात्रता, विभाग के पास उपलब्ध लक्ष्य और योजना के तय नियमों के आधार पर किया जाता है. कई मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लॉटरी प्रणाली से भी चयन किया जाता है. जैसे ही आपका नाम अप्रूव होकर चयन सूची में आ जाता है, आपको हरी झंडी मिल जाती है और आप अपने पसंद के रजिस्टर्ड डीलर से आधी कीमत चुकाकर आसानी से अपनी मशीन खरीद सकते हैं.

इस योजना के तहत खरीदें कृषि उपकरण, सरकार देगी आधी छूट

इन किसानों की बदलेगी तकदीर

कृषि यंत्रों पर मिलने वाली यह सब्सिडी योजना राज्य के उन किसानों के लिए फायदेमंद है. जो लंबे समय से पैसों की तंगी के चलते महंगे उपकरण नहीं खरीद पाते थे. जब खेत की जुताई और बुवाई समय पर आधुनिक मशीनों से होती है. तो बीज का फैलाव सही होता है और पौधों की ग्रोथ भी बहुत शानदार होती है. इसके अलावा समय और मजदूरों पर खर्च होने वाला एक्सट्रा पैसा भी बच जाता है.  

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