FSSAI Ghee News: अगर आपके घर में भी बाजार में मिलने वाला पैक्ड घी खरीदकर इस्तेमाल होता हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है. भारतीय खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले में कुछ कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जिनमें एक कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि दूसरी कंपनी के घी की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है.
FSSAI के मुताबिक, जांच के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं. इनमें साफ-सफाई, संचालन व्यवस्था, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़ी कई कमियां शामिल हैं. वहीं, एक कंपनी के घी के सैंपलों की जांच में ऐसे संकेत मिले, जिनसे मिलावट को लेकर चिंता बढ़ी है.
मार्शे रिटेल का लाइसेंस क्यों हुआ सस्पेंड?
नई दिल्ली की मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के खाद्य कारोबार का जांच करने के बाद FSSAI ने उसका लाइसेंस 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है. हालांकि, जांच के दौरान कंपनी के परिसर में कई तरह की कमियां मिलीं, जिनमें शामिल हैं.
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- डिजाइन और संचालन से जुड़ी खामियां.
- साफ-सफाई और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी.
- खाद्य पदार्थ संभालने वाले कर्मचारियों से जुड़ी लापरवाही.
- कर्मचारियों की ट्रेनिंग में कमियां.
- जरूरी रिकॉर्ड और दस्तावेजों को सही तरीके से नहीं संभालकर नहीं रखना.
SDP Industries के घी में क्या गड़बड़ी मिली
दरअसल, दमन स्थित SDP Industries Private Limited के खिलाफ भी FSSAI ने कार्रवाई की है. कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले घी के कई उत्पादों के सैंपल जांच में तय खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिसके बाद यह चर्चे सामने आए हैं. क्योंकि जांच में SDP Industries द्वारा तैयार किए गए ऐसे घी उत्पाद भी शामिल थे, जो श्रद्धा, श्री सरस और गोकुल जैसे ब्रांड नामों से बेचे जाते हैं.
FSSAI ने बताया कि कंपनी के घी के नमूनों की लैब जांच में ए-सिटोस्टेरॉल पाया गया. यह एक पौधों से जुड़ा स्टेरॉल है, जिसका घी में मौजूद होना सामान्य तौर पर सही नहीं माना जाता अही. इसके अलावा, घी की फैटी एसिड यानि वसा की संरचना भी अनलिमिटेड मिली.
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