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कुमार विश्वास और AAP नेताओं को कोर्ट में पेश होने का आदेश, क्या है मामला?


उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास सहित दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्रियों को 15 मई को तलब किया है. विशेष शासकीय वकील कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि कोर्ट ने शुक्रवार को वर्ष 2014 से जुड़े इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया है.

अमेठी से AAP के प्रत्याशी थे कुमार विश्वास

कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि यह मामला छह मई 2014 का है, जब कुमार विश्वास अमेठी लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे. आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन कोतवाल मोहम्मद हमीद ने उन्हें और उनके समर्थकों को क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया था, क्योंकि वे उस क्षेत्र के मतदाता नहीं थे.

पुलिस ने दर्ज किया था आचार संहिता उल्लंघन का मामला

निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले बाहरी व्यक्तियों का निर्वाचन क्षेत्र में रहना प्रतिबंधित होता है. प्रशासन के बार-बार निर्देशों के बावजूद कुमार विश्वास, तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती और उनके समर्थकों द्वारा क्षेत्र नहीं छोड़े जाने पर पुलिस ने उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया था.

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वकील ने बताया कि पहले यह मामला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विचाराधीन था, जिसे हाल ही में विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है.

15 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई

कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है और अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है, जिसमें सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.

जिन प्रमुख लोगों को तलब किया गया है, उनमें कुमार विश्वास (तत्कालीन प्रत्याशी), सत्येंद्र जैन (दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री) और सोमनाथ भारती (पूर्व मंत्री एवं विधायक) शामिल हैं.

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