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बिहार में ईंट भट्ठा मालिकों को सरकार से राहत, ब्याज माफी का फैसला


बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य के ईंट भट्ठा मालिकों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैक्स पर लगने वाले ब्याज को माफ करने का फैसला लिया है. हालांकि, इसके लिए भट्ठा मालिकों को तय समय सीमा के भीतर बकाया टैक्स की एकमुश्त राशि जमा करनी होगी.

खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ईंट भट्ठा मालिक लंबे समय से टैक्स के ब्याज को माफ करने की मांग कर रहे थे. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद विभाग ने इस मांग पर फैसला लिया है.

यह राहत वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत दी जा रही है. इसके तहत ईंट भट्ठा मालिकों को 21 सितंबर 2026 से 20 दिसंबर 2026 तक तीन महीने के अंदर बकाया टैक्स की राशि जमा करनी होगी. इस अवधि में टैक्स जमा करने पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा.

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बिहार में करीब 6 हजार ईंट भट्ठे

मंत्री के मुताबिक, बिहार में करीब 6,000 ईंट भट्ठे हैं. इन भट्ठा मालिकों पर बड़ी रकम बकाया है. 38 जिलों में कुल 226.40 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया था, जबकि इस पर 90.26 करोड़ रुपये ब्याज बनता था. इस तरह कुल बकाया राशि 316.66 करोड़ रुपये हो गई थी.

जिला खनन कार्यालयों की ओर से अब तक सिर्फ 27.28 करोड़ रुपये की वसूली की गई है. इसके बाद भी करीब 289.38 करोड़ रुपये की राशि बकाया है.

सरकार को मिल सकते हैं 203 करोड़ रुपये

विभाग का अनुमान है कि अगर ब्याज माफ करने के बाद ईंट भट्ठा मालिक अपना मूल टैक्स जमा करते हैं तो सरकार को करीब 203 करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है. इसी वजह से विभाग ने भट्ठा मालिकों को तीन महीने का समय दिया है.

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सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि तीन महीने की समय सीमा खत्म होने के बाद राहत का फायदा नहीं मिलेगा. इसके बाद बकाया राशि ब्याज के साथ वसूली जाएगी. अगर इसके बाद भी टैक्स जमा नहीं किया गया तो संबंधित ईंट भट्ठे की नीलामी की कार्रवाई की जा सकती है. साथ ही नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई भी होगी.



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