एसआईआर को लेकर मचे बवाल के बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि बिहार-असम समेत 12 राज्यों में एसआईआर को चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी थी. यह फैसला सर्वसम्मति से हुआ था.
सूत्रों ने बताया कि इलेक्शन कमिश्नर्स और मुख्य चुनाव आयुक्त सभी ने मिलकर बिहार के लिए एसआईआर ऑर्डर, असम के लिए एसआईआर ऑर्डर, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर ऑर्डर और 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर ऑर्डर को मंजूरी दी थी. मंजूर किए गए एसआईआर ऑर्डर में नए वोटर्स को जोड़ने के लिए फॉर्म 6 के साथ जमा किया जाने वाला डिक्लेरेशन फॉर्म भी शामिल था. ताकि, कागजी काम कम हो, और नागरिकों को आसानी हो. यह RP एक्ट 1950 की धारा 21(3) के मुताबिक है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही ठहराया है.
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