’21 साल से कम उम्र के पुरुष को नहीं दी जा सकती कानूनी सुरक्षा’, लिव इन पर इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट का लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि 21 साल से कम उम्र के पुरुष को कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि लड़के की शादी कानूनी उम्र 21 साल तय की गई है, इसलिए अदालत ऐसे जोड़े को संरक्षण नहीं दे सकती…
