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श्रीनगर एयरपोर्ट से सुरक्षाकर्मियों ने दो अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया, बैग से मिला सैटेलाइट फोन


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  • श्रीनगर एयरपोर्ट पर दो अमेरिकी नागरिकों को सैटेलाइट फोन के साथ हिरासत में लिया गया।
  • पुलिस ने प्रतिबंधित उपकरण रखने पर दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तार किया।
  • इन दोनों की यात्रा के इतिहास की जांच कर इरादे का पता लगाया जा रहा है।
  • भारत में बिना सरकारी अनुमति सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है।

US Nationals Detained: श्रीनगर एयरपोर्ट पर रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब नियमित सुरक्षा जांच के दौरान दो अमेरिकी नागरिकों के सामान से सैटेलाइट फोन बरामद हुआ. सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और बाद में आगे की जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो अमेरिकी नागरिकों से एक सैटेलाइट GPS डिवाइस बरामद करने के बाद FIR दर्ज की है. J&K पुलिस ने दोनों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों की पहचान जेफरी स्कॉट प्राथर (अमेरिका के मोंटाना निवासी), जबकि दूसरा भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक हलदर कौशिक (मूल रूप से कोलकाता निवासी) के रूप में हुई है. ये दोनों एयर इंडिया की फ्लाइट AI1893 से दिल्ली जाने वाले थे. अधिकारियों के मुताबिक, ताइवान में बना सैटेलाइट GPS डिवाइस उनके सामान से बरामद किया गया. 

बडगाम पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बडगाम पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 43(3)(f) के तहत FIR संख्या 96/2026 (दिनांक 19 अप्रैल, 2026) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

यह धारा अधिकारियों द्वारा लगाए गए कानूनी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए, प्रतिबंधित संचार उपकरणों (जिनमें सैटेलाइट-आधारित उपकरण भी शामिल हैं) को बिना अनुमति के अपने पास रखने या उनका उपयोग करने से संबंधित है. ऐसे मामलों में, जिनमें बिना पूर्व अनुमति के ऐसे उपकरणों को अपने पास रखा जाता है या उनका उपयोग किया जाता है, इस धारा का प्रयोग किया जाता है.

यह प्रावधान कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपराध दर्ज करने, उपकरण जब्त करने और उपकरण को अपने पास रखने या उसका उपयोग करने के पीछे के इरादे और उद्देश्य का पता लगाने के लिए जांच करने का अधिकार देता है.

दोनों यात्रियों की यात्रा इतिहास की जांच जारी

सूत्रों ने बताया कि देश के भीतर इन दोनों की यात्रा के इतिहास की जांच की जा रही है, जबकि एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे यह डिवाइस अपने साथ क्यों ले जा रहे थे. जम्मू-कश्मीर में बिना पूर्व अनुमति के ऐसे सैटेलाइट-सक्षम उपकरणों का उपयोग करना सख्त वर्जित है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस संबंध में और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

भारत में है बैन

भारत में बिना सरकारी अनुमति के सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है. थुराया और इरिडियम जैसे सैटेलाइट फोन सख्त नियमों के तहत आते हैं और बिना अनुमति इनके पास पाए जाने पर हिरासत, गिरफ्तारी और उपकरण जब्त किए जाने जैसी कार्रवाई की जा सकती है. यह कार्रवाई भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और अन्य सुरक्षा नियमों के तहत की जाती है. सुरक्षा कारणों के चलते भारत में टेलीकॉम से जुड़े नियम बेहद कड़े हैं. इससे पहले भी विदेशी नागरिकों और भारतीयों के खिलाफ ऐसे मामलों में कार्रवाई हो चुकी है.

पहले भी हुई इसी तरह की घटना

पिछले साल मई में एक अमेरिकी नेत्र रोग विशेषज्ञ को पुडुचेरी एयरपोर्ट पर उस समय रोक लिया गया था, जब उनके पास इरिडियम सैटेलाइट फोन मिला था. उन्हें हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से रोक दिया गया और मामले की जांच शुरू की गई. अधिकारियों के अनुसार इससे पहले भी कई विदेशी नागरिक, जिनमें एक चीनी नागरिक और एक ब्रिटिश अधिकारी शामिल हैं, देश के अलग-अलग एयरपोर्ट और होटलों में बिना अनुमति सैटेलाइट डिवाइस रखने के मामले में पकड़े जा चुके हैं.

ऐसे मामलों को रोकने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 30 जनवरी 2025 को भारत आने वाली सभी एयरलाइंस को निर्देश जारी किए थे. इसमें कहा गया था कि यात्रियों को फ्लाइट के दौरान घोषणा, विदेश स्थित दफ्तरों और ऑनबोर्ड मैगजीन के जरिए इस प्रतिबंध की जानकारी दी जाए.

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