आज के समय में बड़ी संख्या में लोग पेट लवर हैं और उनकी भी देखभाल बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह करते हैं. अगर आपके भी घर में कोई पालतू जानवर है तो यह जानकारी आपके काम की है. अब अगर कोई मालिक अपने पालतू कुत्ते-बिल्ली को सार्वजनिक जगह पर छोड़ता है तो उसको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.
दरअसल, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन यानी GCC ने पालतू जानवरों को लेकर अहम कदम उठाया है. नए नियम के तहत अब अगर कोई माइक्रोचिप लगे अपने कुत्ते या बिल्ली को सड़क पर छोड़ता है तो उसको जुर्माना देना होगा. अहम बात ये है कि नए नियम लागू कर दिए गए हैं.
कब से लागू हुए नियम?
बता दें कि ये नियम 1 अक्टूबर से लागू कर दिए गए हैं. अब से कोई माइक्रोचिप लगा हुआ पालतू जानवर सड़क पर मिलता है तो उसके मालिक के खिलाफ 10 हजार को जुर्माना भरना होगा. ऐसे में सवाल उठता है कि सड़क पर पालतू जानवर के मिलने के बाद उसके मालिक का पता कैसे चलेगा?
कैसे पता चेलगा मालिक का?
जानने वाली बात ये है कि अब अगर कोई माइक्रोचिप लगा कुत्ता-बिल्ली सार्वजनिक जगह पर मिलेगा तो नगर निकाय के अधिकारी उसकी माइक्रोचिप स्कैन करेंगे. फिर इसमें जो जानकारी दर्ज होगी, उसके जरिए उस जानवर के मालिक का पता लगाया जाएगा , जिसके बाद नियमों के तहत आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके अलावा अब GCC ने कुत्तों को पालने को लेकर भी नियम तय किए हैं और अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा.
लाइसेंस को न करें नजरअंदाज
अगर आपको कुत्ता पालना है या फिर आपके पास पहले से ही कोई कुत्ता है तो आप लाइसेंस से जुड़े नियमों का बिल्कुल नजरअंदाज न करें. क्योंकि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है. इसलिए जिन लोगों को कुत्ता पालना है तो वे लाइसेंस जरूर रखें.
कुत्ता पालने के नियम क्या हैं?
अगर आपके पास कोई पालतू डॉगी है तो जान लें GCC ने बिना लाइसेंस कुत्ता रखने पर भी नियम सख्त कर दिए हैं और अगर अब बिना लाइसेंस के कोई कुत्ता रखता है तो उसके खिलाफ 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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