जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में लिए फैसले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है. इस बैठक के तहत GST टैक्स अधिकारियों के पास से गिरफ्तारी करने के अधिकार को समाप्त करने को मंजूरी दी गई. साथ ही अभियोजन सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है. पीएम मोदी ने जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत करते हुए कहा कि ये तेज निर्णय प्रक्रिया, कम अनुपालन लागत पर केंद्रित हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ‘मैं GST काउंसिल द्वारा मंजूर किए गए GST सुधारों के नए दौर का स्वागत करता हूं. गिरफ्तारी के प्रावधानों को हटाने, नियमों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को आसान बनाने के बारे में काउंसिल की सिफारिशों का बहुत सकारात्मक असर होगा. हमारा फोकस साफ है, तेजी से फैसले, कम अनुपालन लागत, ऑटोमेटेड रिफंड और भरोसे पर आधारित प्रशासन. ये कदम GST को ज्यादा कुशल, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाने की हमारी लगातार कोशिशों के अनुरूप हैं.’
GST अफसर से गिरफ्तारी का अधिकार छीना
जीएसटी परिषद ने 57वीं बैठक में व्यापार में आसानी से उद्देश्य से कर अधिकारियों की गिरफ्तार करने की शक्ति को खत्म कर दिया है. साथ ही, मुकदमा चलाने की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है. यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से दी गई.
बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले साल सरकार ने जीएसटी की दरों को कम किया था. इस साल हमने प्रक्रिया को आसान बनाने पर फोकस किया है.सीतारमण ने कहा, ‘रजिस्ट्रेशन में सामान्य बदलावों को अपने-आप अनुमति देने को मंजूरी जीएसटी परिषद ने दे दी है. अब रिफंड तेजी से जारी होंगे और स्वीकृति की अवधि 15 दिन से घटकर 10 दिन हो जाएगी. साथ ही, 90 फीसदी रिफंड 3 कामकाजी दिनों के भीतर जारी कर दिए जाएंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गिनाए फायदे
ई-कॉमर्स कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने पर उन्होंने कहा, ‘ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के प्लेटफॉर्म पर छोटे ब्रिकेताओं के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आसान प्रक्रिया से छोटे बिजनेस को हर राज्य में बिजनेस की जगह बनाए बिना सामान बेचने में मदद मिलेगी.’ इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) पर जीएसटी को मौजूदा 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया.
