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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कपिल सिब्बल की ’80 साल का हूं’ वाली दलील नहीं आई काम


समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है. उनकी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को हाई कोर्ट के पास भेज दिया है. अब हाई कोर्ट से 16 नवंबर तक सुनवाई का अनुरोध किया. आजम खान ने ईडी की तरफ से अपनी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती दी थी.

कपिल सिब्बल की दलील नहीं आई काम 

आजम खान के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह 80 वर्ष के हैं. उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. सिब्बल ने बताया कि जेल से बाहर आते ही ईडी ने 2019 के मामले में गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई का मकसद उन्हें अगले चुनाव से बाहर रखना है.

हाई कोर्ट से किया अनुरोध

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि वह पहले हाई कोर्ट में अपनी बात रखें. उनकी याचिका को हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जा रहा है और हाई कोर्ट से जल्द से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया जा रहा है.

बता दें आजम खान को 31 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिल गई थी. जमानत मिलने के बाद उन्हें रामपुर जेल से रिहा किया गया था. मगर जैसे ही आजम खान जेल से बाहर आते है तो ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में फिर से हिरासत में ले लिया था. आजम खान 11 महीने बाद जेल से रिहा हुए थे और उन्हें  बाहर आते ही फिर गिरफ्तार कर लिया गया.

ईडी उन्हें गाजियाबाद ले आई थी. जहां पर मेडिकल के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. उन्हें डासना जेल भेजा गया है. ईडी की गिरफ्तार के खिलाफ आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी मगर अब वो भी खारिज हो गई है.

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