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अफजाल अंसारी ने की विवादित गांजे वाले बयान पर कार्यवाही रद्द करने की मांग, HC में याचिका दाखिल


इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा सांसद अफजाल अंसारी ने विवादित गांजे वाले बयान को लेकर याचिका दाखिल की है. इस याचिका में उन्होंने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट गाजीपुर में चल रहे मुकदमे की केस प्रोसिडिंग रद्द करने की मांग की है. अगले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई हो सकती है. एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पुलिस द्वारा दाखिल कर सीट का संज्ञान ले लिया है.

सपा सांसद अफजाल अंसारी ने महाकुंभ 2025 से पहले गांजे को लेकर विवादित बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि गांजे को कानून का दर्जा देकर वैध कर देना चाहिए. लोग लाखों-करोड़ों का गांजा खुलेआम पीते हैं. ये लोग पूरी महफ़िल लगाकर गांजा पीते हैं, बड़े-बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं और उसे भगवान का प्रसाद और 
बूटी कह कर पीते हैं. हम कह रहे हैं इसे लुका कर क्यों पीते हो?

अफजाल अंसारी ने दिया था विवादित बयान

सपा सांसद ने कहा कि अगर ये भगवान का प्रसाद और बूटी है, तो अवैध क्यों है? इसे लेकर दोहरी नीति क्यों हैं. अगर वह भगवान का प्रसाद है और भगवान की बूटी है तो उसे कानून में मान्यता दो. लेकिन, कानून का इतना बड़ा मखौल क्यों उड़ाते हो? यह ऐसी अवैध चीज है अभी कुंभ लगने जा रहा है, इस दौरान अगर एकाध मालगाड़ी भी गांजा की चली जाएगी तो वो भी खत्म हो जाएगी. 

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सपा सांसद के बयान पर हुआ विवाद

अफजाल अंसारी के इस बयान को लेकर जबरदस्त बवाल हो गया था. साधु संतों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी. वहीं विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी उनके ख़िलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले का ख़ुद से संज्ञान लेते हुए गाजीपुर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

इस मामले की विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसका एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट गाजीपुर ने चार्ज शीट का संज्ञान ले लिया है. अब अफजाल अंसारी ने इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दी है और इस केस की प्रोसिडिंग रद्द करने की माँग की है. याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है. 

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