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Labour Day 2026: मजदूर दिवस से पहले नोएडा में बढ़ी सुरक्षा, 1 से 8 मई तक धारा 163 लागू


आज देश भर में 1 मई की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन नोएडा में मजदूर दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था को एहतियात के तौर पर कड़ा कर दिया गया है. मजदूर दिवस के मौके किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने, इसके प्रशासन ने कमर कस ली है.

गौरतलब है कि नोएडा में हाल में वेतन वृद्धि सहित कई अन्य मांगों को लेकर श्रमिकों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया था.इन्हीं विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर प्रशासन और पुलिस ने एक मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस से पहले सुरक्षा बढ़ा दी है. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

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ड्रोन और सीसीटीवी से रही चौक-चौराहों की निगरानी

अंतर्राराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने बताया है कि पूरे जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयों और प्रमुख चौराहों सहित महत्वपूर्ण स्थानों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से गहन निगरानी की जा रही है.

1 से 8 मई तक लगाई धारा 163

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (जो पांच से अधिक लोगों के गैरकानूनी जमावड़े पर रोक लगाती है) 30 अप्रैल से आठ मई तक लागू की गई है. इनका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

संवेदनशील इलाकों में तैनात की गई टीमें

इसके अलावा पुलिस ने यह भी बताया कि प्रमुख औद्योगिक इकाइयों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, लघु औद्योगिक समूहों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर टीमें तैनात की गई हैं, जबकि मोबाइल गश्ती इकाइयां लगातार निगरानी रख रही हैं. कुल मिलाकर मजदूर दिवस को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. आपको बता दें कि बीते दिनों नोएडा और ग्रेटर नोएडा के श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया था, जिस कारण प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी है.

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