‘हेट स्पीच’ पर कोई आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- पहले से मौजूद है कानूनी व्यवस्था, संसद चाहे तो और कानून बनाए
सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की परिभाषा तय करने और ऐसे मामलों में कार्रवाई की मांग पर कोई आदेश देने से मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अपराध की परिभाषा और उसकी सजा तय करना उसका काम नहीं है. नफरत फैलाने वाले बयानों को लेकर कानून में पहले से व्यवस्था है. संसद…
