कोचिंग संस्थान में हुई गोलीबारी के मामले में शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर (Khan Sir) की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कोर्ट ने बुधवार (08 जुलाई, 2026) तक के लिए स्थगित कर दी. आज (मंगलवार) करीब 40 मिनट तक सभी बिंदुओं पर जिला जज ने दोनों पक्षों की दलील सुनी.
जिला जज ने रौशन आनंद के पक्ष की शिकायत पर फैसल खान के पुराने आपराधिक इतिहास का रिकॉर्ड मांगा है. आज ही कोर्ट में फैसल खान के क्रिमिनल रिकॉर्ड को हर हाल में सबमिट करना होगा. कल सुबह 10:30 बजे इस पूरे मामले में सुनवाई होगी. जिला जज रूपेश देव ने सुनवाई के दौरान जोर देते हुए कहा कि ये मामला लंबे दिन से खिंच रहा है.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला जून की शुरुआत में हुई उस घटना से जुड़ा है, जिसमें पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी. आरोप है कि इस दौरान उनके सुरक्षा कर्मियों ने गोलीबारी की थी.
‘खान ग्लोबल कोचिंग’ के विधिक सलाहकार रजत सिंह ने संवाददाताओं से कहा, “आज सभी मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें सुरक्षा कर्मियों के हथियार के लाइसेंस का मुद्दा भी शामिल था. विपक्षी पक्ष की ओर से दायर आवेदन के बाद आपराधिक पृष्ठभूमि का मुद्दा भी उठा. अदालत ने दोनों पक्षों से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं, जिसके बाद अगली सुनवाई बुधवार को होगी.”
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उन्होंने कहा कि खान सर के एक सुरक्षाकर्मी के हथियार का लाइसेंस दो महीने पहले समाप्त हो गया था, लेकिन सामान्यतः उसके नवीनीकरण के लिए छह महीने का समय दिया जाता है. लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के छह महीने के भीतर उसका नवीनीकरण कराया जा सकता है. यह जमानती अपराध है. इससे जमानत मिलने की प्रक्रिया में बाधा आने की संभावना नहीं है.
विधिक सलाहकार ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों के पास दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए हथियार का लाइसेंस है. इसके अलावा उनके पास यात्रा लाइसेंस भी है, जिससे वे विभिन्न राज्यों में यात्रा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि अदालत इस मामले का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने को लेकर गंभीर है.
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