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Train News: टिकट होने के बावजूद TTE ने काटा 7 हजार का जुर्माना, बुकिंग के समय आप मत करना ये गलती


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  • गलतियों से बचने के लिए सभी जानकारी ध्यान से भरें और जांचें।

Train Ticket Booking: ट्रेन का टिकट बुक करते समय अक्सर लोग जल्दबाजी में या फिर लापरवाही के चलते कुछ ऐसी गलती कर देते हैं, जो सफर के दौरान बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है. आप जब भी ट्रेन का टिकट बुक करें तो उसमें हर एक जानकारी को सही दर्ज करें.अभी कुछ समय पहले ही एक ऐसा मामला सोशल मीडिया पर सामने आया है, जहां एक यात्री को वैध टिकट होने के बावजूद भी जुर्माना भरना पड़ा. ऐसे में सभी के मन में एक सवाल आना स्वाभाविक है कि आखिरकार टिकट होने के बाद भी TTE ने जुर्माना क्यों लगाया?

जानिए क्या है पूरा मामला?

दरअसल, एक 24 साल का यात्री बेंगलुरु से नागपुर के बीच राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा था. इस दौरान जब TTE ने यात्री से टिकट मांगी तो उसमें उम्र 24 साल की जगह 1 साल लिखी हुई थी. यात्री ने गलती से उम्र गलत लिख दी थी. हालांकि, गलत उम्र लिखने के बाद भी उसे किराए में कोई छूट नहीं मिली थी, लेकिन इसके बावजूद यात्री से 7,035 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया.

रेलवे नियमों के मुताबिक, यात्री की टिकट पर हर एक जानकारी और उसके पहचान पत्र की जानकारी एक जैसी होनी चाहिए. ऐसा नहीं होने पर यात्री को बिना टिकट माना जा सकता है. TTE ने लागू नियमों के अनुसार ही यात्री से जुर्माना लिया. 

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टिकट बुक करते समय आप न करें ये गलती

  • जब भी टिकट बुक करें तो नाम, जेंडर, उम्र ध्यान से भरें.
  • सभी जानकारी वहीं दर्ज करें, जो आपके पहचान पत्र में हो.
  • बुकिंग पूरी होने के बाद दोबारा सारी जानकारी की जांच करें.
  • अगर जांच के दौरान गलती मिल जाए तो आपका नुकसान होने से बच सकता है.
  • यात्रा के दौरान अपने पास पहचान पत्र जरूर रखें.

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