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अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की मांग, PIL दाखिल


दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई है. इस जनहित याचिका में कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है. दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि जब अरविंद केजरीवाल जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष रिक्यूज़ल एप्लीकेशन पर अपनी दलील दे रहे थे तो सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को जान-बूझकर और सोची-समझी रणनीति के तहत दिल्ली हाई कोर्ट के VC नियमों का उल्लंघन करते हुए पब्लिश किया गया. 

याचिका मे कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह इस मामले में विस्तृत जांच कराए और उचित कार्रवाई के आदेश दिए जाए. वकील वैभव सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत अन्य के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई किए जाने की मांग की है.

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जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने खारिज की केजरीवाल की याचिका

बता दें कि सोमवार (20 अप्रैल) को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया. केजरीवाल ने मांग की थी कि उन्हें इस केस से अलग किया जाए. अपने फैसले में उन्होंने कहा, “मैं खुद को इस मामले से अलग नहीं करूंगी.”

‘निष्पक्षता और न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है’

वहीं, अपने एक्स पोस्ट में मंगलवार को आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, “जस्टिस स्वर्णकान्ता जी के बच्चे तुषार मेहता के अधीन काम करते हैं. तुषार मेहता जी CBI के वकील हैं. जस्टिस मैडम स्वयं RSS के कार्यक्रमों में जाती हैं. ऐसे में उनसे निष्पक्षता और न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है?”

आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा, “ये हर व्यक्ति के मन में सवाल है कि क्या जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा बिना पक्षपात किए अरविंद केजरीवाल के केस में फैसला कर पाएंगी? लोग हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या बात हो गई, ये छोड़ देते, कोई और जज सुन लेते. फैसला तो कानून के हिसाब से ही आना था. इसको लेकर भी लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा है कि आखिर रिक्यूज करने में दिक्कत क्या थी?” 

बीजेपी ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के फैसला का किया स्वागत

बीजेपी ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के फैसले का स्वागत किया है. बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ये बात भूल गए कि इस देश की न्याय प्रणाली उनकी सुविधा से नहीं चलती.  इस देश की न्याय प्रणाली संविधान और कानून के तहत चलती है.

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