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एक व्यक्ति कितने क्रेडिट कार्ड रख सकता है? जानें RBI का नियम


आजकल एक ही व्यक्ति के पास अलग-अलग बैंकों के कई क्रेडिट कार्ड होना आम बात है. किसी कार्ड से खरीदारी होती है तो किसी पर ट्रैवल और खाने-पीने चीजों पर छूट मिलती है. ऐसे में कई लोग एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखना पसंद करते हैं. लेकिन सवाल ये है कि एक व्यक्ति अपने पास ज्यादा से ज्यादा कितने क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं? क्या आरबीआई में इसे लेकर कोई नियम भी है? यहां से समझिए.

आरबीआई के क्या हैं नियम?
सीधी बात ये है कि आरबीआई ने किसी के लिए क्रेडिट कार्ड रखने की संख्या की कोई लिमिट नहीं रखी है. यानी ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई व्यक्ति सिर्फ दो, तीन या चार क्रेडिट कार्ड ही रख सकता है. हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि बैंक आप जितने चाहे उतने कार्ड रख लेंगे. कार्ड जारी करने से पहले बैंक ग्राहक की सैलरी, भुगतान की हिस्ट्री और पहले से चल रहे कर्ज जैसी बातों को देखते हैं. 

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कार्ड रखने पर बैंक क्या देखता है?
मान लीजिए आपके पास पहले से तीन क्रेडिट कार्ड हैं और तीनों की टोटल लिमिट 5 लाख रुपए है. अब आप चौथा कार्ड लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपकी पूरी डिलेट चेक करेगा.

क्रेडिट सीमा को कैसे करना है इस्तेमाल?
मान लीजिए आपके पास चार कार्ड है और इसकी लिमिट 4 लाख रुपए है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 4 लाख रुपये खर्च ही कर देने हैं. जितना खर्च आप हर महीने आसानी से चुका सकते हैं, उतना ही इस्तेमाल करें. बता दें कि अगर क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल समय पर नहीं चुकाया जाता है तो बकाया रकम पर ब्याज और एक्स्ट्रा फीस लग जाती है. 

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क्या ज्यादा कार्ड रखने से क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है?
सिर्फ ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखने से क्रेडिट स्कोर अपने आप खराब नहीं होता है. आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं और समय पर भुगतान करते हैं या नहीं इससे स्कोर पर फर्क पड़ता है. 



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