दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को मानवीय आधार पर राहत दे दी है. कोर्ट ने काला जठेड़ी की 1 जुलाई को 4 घंटे की कस्टडी पैरोल मंजूर की है. इस दौरान वह पुलिस सुरक्षा में अपनी पत्नी और नवजात जुड़वां बच्चों से मिल सकेगा.
दंपत्ति के जुड़वा बच्चों का जन्म IVF प्रक्रिया के जरिए हुआ है, जिसकी पहले कोर्ट से अनुमति ली गई थी. प्रसव के दौरान पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर सी-सेक्शन से डिलीवरी करानी पड़ी. कोर्ट ने पहले अस्पताल और मेडिकल रिकॉर्ड की जांच कराई.
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कड़ी सुरक्षा में रहेगा काला जठेड़ी
जांच में जुड़वां बच्चों के जन्म और मां-बच्चों के इलाज की पुष्टि हुई. इसके बाद अदालत ने मानवीय आधार पर मुलाकात की अनुमति दी. पूरे समय काला जठेड़ी पुलिस हिरासत और कड़ी सुरक्षा में रहेगा.
‘सिर्फ मानवीय आधार पर दी राहत’
कोर्ट ने साफ कहा कि यह राहत सिर्फ मानवीय आधार पर दी गई है, इसका केस की सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा. परिवार की निजता और सुरक्षा को देखते हुए अस्पताल और ठिकाने की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई.
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