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नंबर प्लेट बाइक की और चालान स्कूटी का कटा, व्हीकल क्लोनिंग से रहें सावधान


आपकी बाइक घर पर खड़ी है लेकिन उसी नंबर प्लेट वाली स्कूटी सड़क पर दौड़ रही है. इतना ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस उस स्कूटी का चालान भी काट देती है और नोटिस आपके घर पहुंच जाता है. सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा ही एक मामला सामने आया है.

दिल्ली में एक बाइक मालिक को बिना हेलमेट स्कूटी चलाने का चालान भरने का नोटिस मिला, जबकि उसके पास तो स्कूटी है ही नहीं. इस मामले ने एक बार फिर व्हीकल क्लोनिंग यानी गाड़ी के नंबर का गलत इस्तेमाल करने की चिंता बढ़ा दी है. क्या आपको व्हीकल क्लोनिंग की जानकारी है? आइये जानते हैं. 

बाइक के नंबर प्लेट से दौड़ रही थी स्कूटी
दिल्ली के खजूरी खास इलाके के रहने वाले शंभू कुमार पाठक के पास काले रंग की बाइक है, जिस पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगी हुई है. 21 अक्टूबर को दोपहर 3 बजकर 49 मिनट पर खजूरी चौक के पास बिना हेलमेट वाहन चलाने का चालान कटा. चालान में वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर शंभू की बाइक का था. इसके बाद मोटर वाहन अधिनियम की धारा 133 के तहत उनके घर नोटिस पहुंच गया. चालान पूरे 1000 रुपए का था.

बता दें कि इस चालान पर एक नोटिस भी था, जिसपर 60 दिनों के अंदर चालान नहीं भरने पर 6 महीने तक की जेल या 5000 रुपए जुर्माने की चेतावनी दी गई थी. अब जब शंभू ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर चालान की फोटो देखी तो उसके होश ही उड़ गए. फोटो में उनकी काली बाइक नहीं बल्कि लाल रंग की स्कूटी थी. स्कूटी पर उनकी बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर लगा था और उस पर दो युवक बिना हेलमेट बैठे थे. 

क्या है व्हीकल क्लोनिंग?
किसी दूसरी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की नकल करके उसे अपनी गाड़ी पर लगा लेना ही व्हीकल क्लोनिंग कहताला है. लोग ट्रैफिक चालान से बचने के लिए ऐसा करते हैं. वहीं, चोरी की गाड़ी को सड़क पर चलाने के लिए भी ऐसा किया जाता है. 

इसका नुकसान उस व्यक्ति को उठाना पड़ता है जिसके नाम पर असली नंबर रजिस्टर्ड है. बिना उसकी गलती के चालान कट सकता है, नोटिस आ सकता है और ट्रैफिक विभाग के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.

गलत चालान आ जाए तो क्या करें?
अगर आपके पास भी ऐसा चालान आता है जिसमें गाड़ी आपकी नहीं है तो सबसे पहले चालान की कॉपी और साथ दी गई फोटो डाउनलोड कर लें. इसके बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं. चालान से जुड़ी शिकायत ट्रैफिक पुलिस के ऑनलाइन पोर्टल पर भी दर्ज कराई जा सकती है. शिकायत के साथ चालान की कॉपी और वह फोटो जरूर लगाएं, जिसमें साफ दिख रहा हो कि चालान किसी दूसरे वाहन का है.

सोशल मीडिया से रहें सावधान
व्हीकल क्लोनिंग से बचने के लिए अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर सतर्क रहना जरूरी है. सोशल मीडिया पर गाड़ी की फोटो या वीडियो डालते समय नंबर प्लेट को छिपा देना सही रहता है. लेकिन केवल नंबर प्लेट छिपाने से क्लोनिंग पूरी तरह नहीं रुकती है, लेकिन इससे नंबर का गलत इस्तेमाल करना आसान नहीं रहता है.

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