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सिर्फ 3 महीने का मौका, यूपी सरकार की नई योजना से चुकता कर लें पुराने टैक्स विवाद


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  • तीन माह में ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन कर लाभ उठाएं।

अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और पहले का कोई टैक्स बकाया है तो यह जानकारी आपके लिए खास है. अगर पुराना कोई टैक्स बकाया है तो अब यूपी सरकार ने ऐसे बकायेदारों को राहत देने के लिए एक अहम योजना को मंजरी दे दी है. 

दरअसल, यूपी सरकार ने पुराने टैक्स बकायेदारों को राहत देने के लिए ब्याज और अर्थदंड माफी योजना 2026 को मंजूरी दे दी है. इसके तहत बकाया टैक्स पर लगे पेनल्टी और ब्याज से राहत मिलेगी. ऐसे में सवाल उठता है कि कितने पुराने बकाये टैक्स पर राहत दी जाएगी?

3 महीने का दिया समय

इस योजना को मंजूरी शुक्रवार को दी गई है, जिसके बाद अब 31 दिसंबर 2025 तक के पुराने बकाये टैक्स पर राहत दी जाएगी. इस योजना का लाभ उठाना के लिए तीन महीन का समय भी दिया गया है. ध्यान देने वाली बात ये है कि इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक के बकाये टैक्स पर जो पेनल्टी और ब्याज लगा है उसे माफ करने का प्रावधान है. ऐसे में हो सकता है कि कई लोग ये समझें कि पूरा टैक्स ही माफ कर दिया जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है.

फायदा किन लोगों को मिलेगा?

सबसे जरूरी सवाल ही यही है कि आखिर इस योजना का फायदा किसे मिलेगा? जान लें कि जिन लोगों का यूपी में पुराना टैक्स बकाया है. इसमें कारोबारियों और दुकानदारों के पुराने सेल्स टैक्स, ट्रेड टैक्स, एंट्री टैक्स और दूसरे टैक्स शामिल है. ऐसे में अगर इन टैक्स पर पेनल्टी या ब्याज लगा है तो इस योजना के नियमों के मुताबिक, उससे राहत मिल सकती है. 

पूरा टैक्स नहीं होगा माफ?

इसका जवाब है नहीं. योजना का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुराना बकाया टैक्स देना ही नहीं है. क्योंकि जो राहत दी जा रही है वो बकाये टैक्स पर लगी पेनल्टी और ब्याज पर दी जाएगी. यानी मतलब साफ है कि पुराना बकाया टैक्स तो देना होगा, लेकिन उस पर लगी पेनल्टी और ब्याज से राहत मिल सकती है.

जानिए योजना की पूरी प्रक्रिया

  • इसके लिए आप उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद पोर्टल पर एक्टिव हुए Interest Waiver Scheme 2026 पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.
  • फिर सिस्टम बकाया टैक्स और उसपर लगी पेनल्टी और ब्याज दिखाएगा.
  • योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म में अपनी सहमति दें.
  • फिर अपने मूल टैक्स का भुगतान ऑनलाइन करें.
  • ध्यान रहें, भुगतान के बाद आप अपनी सेटलमेंट रसीद और नो-ड्यूज सर्टिफिकेट डाउनलोड करना न भूलें. 

ऑफलाइन भी कर सकते हैं प्रक्रिया पूरी 

अगर ऑनलाइन में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप ऑफलाइन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं. इसके लिए आप अपने संबंधित वाणिज्य कर कार्यालय अधिकारी के पास सकते हैं. वहां पर पूरा प्रोसेस कर सकते हैं. 

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