‘गाड़ी तेज चलाना अपराध नहीं…’, दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी
दिल्ली हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में एक टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल वाहन की तेज रफ्तार को आधार बनाकर चालक को रैश या लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि तेज रफ्तार और ओवर स्पीड अपने आप में सापेक्ष शब्द हैं. किसी चालक को दोषी ठहराने के लिए यह साबित करना…
