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ट्विशा शर्मा डेथ केस में CBI का बड़ा एक्शन, घंटों की पूछताछ के बाद सास गिरिबाला सिंह गिरफ्तार


Twisha Mother in Law Girbala Singh Arrested: ट्विशा डेथ केस में सीबीआई ने रिटायर्ड जज और ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. एमपी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के कुछ घंटों बाद सीबीआई की एक टीम गुरुवार (28 मई) को उनके आवास पर पहुंची. भोपाल के बाग मुगलिया एक्सटेंशन में एचआईजी 311 स्थित सिंह के आवास में इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा. इधर, सीबीआई उनके घर भी पहुंची है, जहां जांच एजेंसी घटना की कड़ी दर कड़ी जोड़ने के लिए वर्चअल वॉकथ्रू तैयार करेगी.

गिरिबाला सिंह पर किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया ?
उनपर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. यहां दहेज मृत्यु के लिए दंड धारा 80 सेक्शन 2 के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा धारा 85, जिसे विवाहित महिला के साथ पति या किसी रिश्तेदार द्वारा की गई क्रूरता के लिए दंड दिया जाता है और संयुक्त आपराधितक दायित्व धारा 3 सेक्शन 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है. 

सीबीआई ने की पूछताछ

सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद गिरिबाला सिंह से पूछताछ की, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हुआ. एक सत्र अदालत ने 15 मई को गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी थी, जो अपने बेटे समर्थ सिंह के साथ कथित दहेज उत्पीड़न से संबंधित आरोपों का सामना कर रही हैं. सीबीआई ने इस सप्ताह की शुरुआत में मध्यप्रदेश पुलिस से ट्विशा मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है. पेशे से वकील समर्थ सिंह इसके बाद से फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं.

गिरिबाला सिंह ने नहीं किया जमानत शर्तों का पालन – महाधिवक्ता

गिरिबाला सिंह की भोपाल की निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत रद्द करने को लेकर महाधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि गिरिबाला सिंह ने न तो अग्रिम जमानत की शर्तों का पालन किया और न ही जांच में किसी प्रकार का किया सहयोग है. इसके बाद एमपी हाईकोर्ट ने  देर रात आदेश जारी कर गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी.

ट्विशा की बॉडी पर 7 चोटों का जिक्र

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत निरस्त होने के बाद महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा, ‘हाई कोर्ट के आदेश में ट्विशा शर्मा के शरीर में 7 चोटों का भी जिक्र है. अदालत ने माना है कि सभी चोटें एंटी मार्टम यानी मृत्यु के पहले के हैं. मृत्यु के बाद शरीर को उतारकर ले जाने के दौरान चोटें नहीं आ सकती हैं.’ इन हालातों को देखकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि’ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का अपराध घटित हुआ है.’

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क्या है पूरा मामला?

ट्विशा शर्मा मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में 12 मई को अपने ससुराल में कथित तौर पर फांसी पर लटकी मिली थीं. सीबीआई ने सोमवार (25 मई) को शर्मा की मौत की जांच अपने हाथों में ले ली थी. सीबीआई ने मामले को हाथ में लेने के बाद फिर से एफआईआर दर्ज की है, जिसमें समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को आरोपी के रूप में नामजद किया गया है.

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