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CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, 40 हजार रिश्वत लेने वाले IT अधिकारी को 5 साल की सजा


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  • सीबीआई ने जाल बिछाकर अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा।

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कोर्ट ने मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को रिश्वतखोरी के मामले में पूर्व आयकर अधिकारी सतीश कुमार भदानी को आरोपों में दोषी पाए जाने पर पांच साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ अदालत ने दोषी पूर्व अधिकारी पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

दरअसल, सतीश कुमार भदानी महाराष्ट्र के जलगांव स्थित आयकर कार्यालय में वार्ड 2(2) के आयकर अधिकारी के पद से तैनात थे. जिन पर साल 2016 में अपने पद पर रहने के दौरान 40 हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप था.  

शिकायतकर्ता से 40 हजार की रिश्वत मांगने का आरोप

सीबीआई के मुताबिक, एक करदाता ने विभाग को शिकायत दी थी कि उसके और उसकी पत्नी के इनकम टैक्स रिटर्न को विस्तृत जांच के लिए चुना गया था. आरोप था कि मामले में गहन जांच नहीं करने और अनुकूल असेसमेंट आदेश पारित करने के बदले तत्कालीन आयकर अधिकारी सतीश कुमार भदानी ने शिकायतकर्ता से 40 हजार रुपये के रिश्वत की मांग की थी.

जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा रंगे हाथ 

शिकायतकर्ता की तरफ से शिकायत मिलने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आरोपी इनकम टैक्स ऑफिसर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया. इस बाद आरोपी आयकर अधिकारी सीबीआई के जाल में फंस गया और 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया. इस मामले में सीबीआई ने 23 सितंबर, 2016 को केस दर्ज किया था.

2016 में चार्जशीट दाखिल, 2021 में तय हुआ आरोप और अब सजा

भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने केस दर्ज करने के तीन महीने बाद 28 दिसंबर, 2016 को आरोपी तत्कालीन आयकर अधिकारी सतीश कुमार भदानी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. इसके बाद कोर्ट ने 20 दिसंबर, 2021 को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए और मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को सतीश कुमार भदानी को मामले में दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास और 1.50 लाख जुर्माने की सजा सुनाई. 

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