मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाने की मांग. एक वकील ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि को चिट्ठी लिख कर अनुमति मांगी है.
वकील ब्रजेश सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में दिए टी एन शेषन मामले के फैसले में चुनाव आयोग में 3 आयुक्तों की मौजूदगी को सही ठहराया था. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आयुक्तों की सहमति या बहुमत के आधार पर निर्णय लेने के लिए कहा था. ज्ञानेश कुमार के एकतरफा निर्णय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध हैं.
क्यों जरूरी है सहमति?
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के प्रावधानों के तहत सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से सहमति लेनी जरूरी है. वकील ने अभी सिर्फ चिट्ठी भेजी है. यह जरूरी नहीं है कि अटॉर्नी जनरल सहमति दें. यह भी जरूरी नहीं है कि अटॉर्नी जनरल को उनकी चिट्ठी का तुरंत जवाब देना होगा.
ये मांग ऐसे समय में की गई है, जब चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर आयोग के भीतर ही सवाल उठे हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दो चुनाव आयुक्तों ने कई कदमों पर आपत्तियां जताई. इन आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया. आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो चुनाव आयुक्त का पैनल कोई भी बड़ा फैसला लेता है.
एसवाई कुरैशी ने क्या कहा?
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने पूरे विवाद पर कहा कि इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट है, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि इसके डिसीजन सर्व सम्मति से होने चाहिए जहां तक मुमकिन हो. तीनों को बराबर के हक हैं. सर्व सम्मति से अगर फैसले नहीं हुए तो सारे फैसले गैर कानूनी हैं. पूरे डेढ़ साल में जो जो डिसीजन लिए गए हैं उसकी पूरी लिस्ट बनाई जाए. पब्लिक की जाए कि उनमें से कितने यूनानिमस थे.
अखबार के खुलासे के बाद से विपक्षी पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रही है. साथ ही विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग उठाई है.
