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Expired Driving License Rules: क्या आपका DL भी एक साल से पड़ा है एक्सपायर? तुरंत कराएं यह काम, वरना होगी इतनी दिक्कत


Expired Driving License Rules: अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक है. बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के सड़क पर गाड़ी चलाना कानूनन अपराध माना जाता है. कई लोग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी लंबे समय तक इसे रिन्यू नहीं कराते हैं, लेकिन ऐसा करना भी भारी पड़ सकता है. दरअसल, एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर जुर्माना लग सकता है और एक तय समय के बाद लाइसेंस पूरी तरह रद्द भी हो सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक साल से एक्सपायर पड़ा है तो आपको कौन सा काम तुरंत करना चाहिए, वरना आपको बड़ी परेशानी हो सकती है. 

कितने समय तक वैलिड रहता है ड्राइविंग लाइसेंस?

मोटर वाहन नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस शुरुआती तौर पर 20 या 40 साल तक की आयु तक वैलिड माना जाता है. इसके बाद इसे हर 10 साल में रिन्यू कराना पड़ता है. वहीं 50 साल की उम्र पार करने के बाद लाइसेंस की वैधता अवधि घटकर 5 साल रह जाती है. ऐसे में अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि सरकार की तरफ से 30 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है. इस दौरान बिना एक्स्ट्रा जुर्माने के रिन्यूअल कराया जा सकता है. हालांकि इसके बाद देरी होने पर एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है. 

1 साल से ज्यादा एक्सपायर हुआ तो बढ़ जाएगी दिक्कत

नियमों के अनुसार अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के 1 साल के अंदर रिन्यू नहीं कराया गया तो मामला गंभीर हो सकता है. ऐसी स्थिति में लाइसेंस रद्द माना जा सकता है और फिर व्यक्ति को नए लाइसेंस की तरह पूरी प्रक्रिया दोबारा पूरी करनी पड़ सकती है. कुछ मामलों में दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना भी जरूरी हो जाता है. इसलिए एक्सपायरी के बाद लंबे समय तक इंतजार करना परेशानी बढ़ा सकता है. 

ऑनलाइन कैसे रिन्यू करें ड्राइविंग लाइसेंस?

  • अब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की प्रक्रिया काफी हद तक डिजिटल हो चुकी है.
  • इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है.
  • ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए सबसे पहले सड़क परिवहन की वेबसाइट पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस ऑप्शन चुनना होता है.
  • इसके बाद अपना राज्य सेलेक्ट कर करें.
  • फिर डीएल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करने पर पुरानी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी. 
  • इसके बाद रिन्यूअल ऑप्शन चुनकर जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं.
  • आवेदन पूरा होने के बाद ऑनलाइन फीस जमा करनी होती है. 
  • यह प्रक्रिया पूरी होने के पर रसीद डाउनलोड कर सुरक्षित रखी जा सकती है. 

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किन डॉक्यूमेंट की पड़ती है जरूरत?

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखना जरूरी है. इनमें पुराना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और डिजिटल सिग्नेचर शामिल है. अगर आवेदक की उम्र 40 साल से ज्यादा है तो मेडिकल सर्टिफिकेट यानी फॉर्म नंबर-1 ए भी जमा करना पड़ सकता है.

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