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महाराष्ट्र साइबर ने 49 साल के शख्स को दबोचा, मोबाइल में मिले बच्चों के आपत्तिजनक कंटेंट


महाराष्ट्र साइबर ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी अश्लील सामग्री (CSEAM) डाउनलोड कर अपने मोबाइल में रखने के आरोप में 49 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान सैफुद्दीन जमीरुद्दीन मलिक के रूप में हुई है. वह मुंबई के मलाड पश्चिम इलाके का रहने वाला है. महाराष्ट्र साइबर के मुताबिक, आरोपी के मोबाइल की जांच के दौरान 20 हजार से ज्यादा फोटो और वीडियो मिले हैं, जिनमें बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री मौजूद थी.

महाराष्ट्र साइबर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की निगरानी और डिजिटल सर्विलांस के दौरान एक व्यक्ति के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी. इस व्यक्ति पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री डाउनलोड कर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर करने का संदेह था. इसके बाद महाराष्ट्र साइबर की विशेष टीम ने आधुनिक साइबर इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से तकनीकी जांच की और संदिग्ध की पहचान मलाड निवासी सैफुद्दीन मलिक के रूप में की.

प्राथमिक जांच के आधार पर महाराष्ट्र साइबर के नोडल साइबर पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 88/2026 दर्ज की गई. आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 294, POCSO Act की धारा 15 और IT Act की धारा 67(B) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके बाद महाराष्ट्र साइबर की टीम ने मलाड पश्चिम से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

मोबाइल में मिले 20 हजार से ज्यादा फोटो और वीडियो

आरोपी के मोबाइल की जांच के दौरान 20 हजार से ज्यादा फोटो और वीडियो मिले. महाराष्ट्र साइबर अब आरोपी के मोबाइल और अन्य डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक जांच कर रही है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी ने यह सामग्री कहां से डाउनलोड की थी, क्या उसने इसे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए दूसरे लोगों तक पहुंचाया या शेयर किया था और इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है या नहीं.

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5.67 लाख साइबर टिपलाइन रिपोर्ट पर कार्रवाई

महाराष्ट्र साइबर के मुताबिक, बच्चों और महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों पर कार्रवाई के लिए CCPWC, OCWC और TRACE नाम से तीन विशेष यूनिट बनाई गई हैं. इन यूनिट्स ने अब तक 5.67 लाख से ज्यादा साइबर टिपलाइन रिपोर्ट और 31 हजार ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन शिकायतों पर काम किया है.

महाराष्ट्र साइबर ने लोगों से अपील की है कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को डाउनलोड करना, अपने पास रखना, शेयर करना या सर्कुलेट करना गंभीर अपराध है. इस तरह की किसी भी गतिविधि की शिकायत www.cybercrime.gov.in पर की जा सकती है. इसके अलावा साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.



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