राजस्थान के डूंगरपुर जिले में नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के तहत हुए मतदान के बाद अब सभी की नजरें 14 सितंबर 2026 को होने वाली मतगणना पर टिक गई हैं. डूंगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका के चुनाव परिणाम सोमवार को सामने आएंगे. जिला प्रशासन ने मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली हैं और दोनों मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा से लेकर प्रवेश व्यवस्था तक को अंतिम रूप दे दिया गया है.
मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी, लेकिन परिणाम से पहले ही प्रशासन ने कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर देशल दान की ओर से जारी आदेश के बाद प्रशासन ने प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से नियमों की पालना करने और मतगणना के दौरान संयम बनाए रखने की अपील की है.
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सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती
जिला निर्वाचन अधिकारी देशलदान ने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. मतगणना में नियुक्त कार्मिकों को सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच मतगणना केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि समय पर सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा सके.
इसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी. मतगणना प्रक्रिया के दौरान चुनाव से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित नियमों के अनुसार मतों की गणना करेंगे.
डूंगरपुर में 8 टेबल पर 5 राउंड में होगी मतगणना
रिटर्निंग अधिकारी डूंगरपुर सोनू कुमार गुर्जर के अनुसार नगर परिषद डूंगरपुर की मतगणना वार्डवार की जाएगी. इसके लिए 8 टेबल लगाई गई हैं और मतगणना 5 राउंड में पूरी होगी. हर राउंड के साथ अलग-अलग वार्डों में प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होती जाएगी. जैसे-जैसे मतों की गिनती आगे बढ़ेगी, प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ती जाएंगी.
सागवाड़ा में 5 टेबल और 7 राउंड में होगी काउंटिंग
सागवाड़ा नगर पालिका में मतगणना के लिए 5 टेबल लगाई गई हैं. यहां वोटों की गिनती 7 राउंड में पूरी कराई जाएगी. सागवाड़ा में भी मतगणना के प्रत्येक राउंड के बाद चुनावी तस्वीर बदलती और साफ होती नजर आएगी. प्रत्याशी और उनके समर्थक अपने-अपने वार्ड के परिणामों पर नजर रखेंगे.
मतगणना केंद्रों के 500 मीटर दायरे में सख्ती
मतगणना की तैयारियों के साथ जिला प्रशासन ने कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए हैं. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर की ओर से जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार मतगणना केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में कई गतिविधियों पर रोक लगाई गई है.
इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध जमावड़ा नहीं किया जा सकेगा. आमसभा और भीड़ जुटाकर आयोजन करने पर भी रोक रहेगी. प्रशासन का फोकस मतगणना केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने पर है.
डीजे और लाउडस्पीकर पर भी बैन
चुनावी परिणाम आने के बाद जीतने वाले प्रत्याशी के समर्थकों की ओर से जश्न मनाने की संभावना रहती है. ऐसे मौकों पर डीजे, ढोल-नगाड़े और लाउडस्पीकर के साथ जुलूस निकाले जाते हैं. लेकिन इस बार प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मतगणना केंद्रों के निर्धारित 500 मीटर के दायरे में डीजे, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. यह प्रतिबंध किसी एक प्रत्याशी या राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी प्रत्याशियों, दलों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों और अन्य लोगों पर समान रूप से लागू होगा.
पटाखे और आतिशबाजी पर भी पूरी तरह रोक
जीत के बाद पटाखे चलाकर जश्न मनाने की तैयारी कर रहे समर्थकों को भी प्रशासन के आदेश का पालन करना होगा. मतगणना के दौरान और परिणाम घोषित होने के बाद निर्धारित क्षेत्र में पटाखे और आतिशबाजी पर रोक रहेगी.
विजय जुलूस-समारोह और आमसभा पर भी रोक
चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीतने वाले प्रत्याशियों के समर्थकों की ओर से विजय जुलूस और समारोह आयोजित करने की परंपरा रही है. डूंगरपुर और सागवाड़ा में इस बार प्रशासन ने इसे लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं.
आदेश के अनुसार विजय जुलूस, विजय समारोह, आमसभा और अन्य आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा. प्रशासन की अनुमति के बिना किसी तरह का आयोजन या भीड़ एकत्र नहीं की जा सकेगी. इसका उद्देश्य यह है कि जीत-हार के बाद किसी भी तरह का तनाव पैदा न हो और दोनों शहरों में कानून एवं शांति व्यवस्था बनी रहे.
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13 से 14 सितंबर तक प्रभावी रहेगा प्रतिबंधात्मक आदेश
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर की ओर से जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 13 सितंबर 2026 से 14 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा. किसी असाधारण परिस्थिति में संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर निर्धारित प्रावधानों के तहत छूट ली जा सकती है. बिना अनुमति प्रतिबंधित गतिविधि करने या भीड़ जुटाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
नियम तोड़े तो BNS की धारा 223 के तहत कार्रवाई
प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वालों को लेकर भी स्पष्ट चेतावनी दी है. आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत अभियोग चलाया जा सकता है. प्रशासन ने कहा है कि मतगणना और परिणाम के दौरान किसी भी तरह की कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
परिणाम को लेकर प्रत्याशियों की बढ़ी धड़कनें
मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद से ही डूंगरपुर और सागवाड़ा के अलग-अलग वार्डों में जीत-हार को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है. प्रत्याशी अपने-अपने स्तर पर चुनावी गणित का आकलन कर रहे हैं. समर्थक भी मतदान के आंकड़ों और बूथ स्तर पर मिले रुझानों के आधार पर अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे कर रहे हैं.
डूंगरपुर में 8 टेबल और 5 राउंड तथा सागवाड़ा में 5 टेबल और 7 राउंड में होने वाली मतगणना के दौरान प्रशासन की नजर प्रत्येक गतिविधि पर रहेगी. मतगणना केंद्रों के 500 मीटर दायरे में प्रतिबंध, कड़ी प्रवेश व्यवस्था, मोबाइल पर रोक और सुरक्षा इंतजामों के जरिए प्रशासन ने अपनी तैयारियों को स्पष्ट कर दिया है.
जोधपुर में भी तैयारियां पूरी
जोधपुर नगर निगम आम चुनाव-2026 के लिए मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. 14 सितंबर को सुबह 8 बजे से राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर में नगर निगम के 100 वार्डों की मतगणना होगी. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर आलोक रंजन ने मतगणना और स्ट्रांग रूम को लेकर विस्तृत कार्ययोजना जारी की है.
वार्डवार प्रवेश की व्यवस्था
अभ्यर्थियों और गणन अभिकर्ताओं के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार निर्धारित किए गए हैं. वार्ड 1 से 10 तथा 91 से 100 के लिए गेट संख्या 2, वार्ड 11 से 40, 51 से 60 तथा 81 से 90 के लिए गेट संख्या 3 और वार्ड 41 से 50 तथा 61 से 80 के लिए गेट संख्या 5 से प्रवेश दिया जाएगा. सरकारी कार्मिकों और मीडियाकर्मियों के लिए गेट संख्या 1 से प्रवेश की व्यवस्था रहेगी. सभी संबंधितों से सुबह 7:30 बजे तक मतगणना स्थल पर पहुंचने की अपील की गई है.
मतगणना स्थल में मोबाइल एंट्री बैन
मतगणना स्थल पर अभ्यर्थियों और गणन अभिकर्ताओं के मोबाइल फोन लाने पर रोक रहेगी. उन्हें मोबाइल फोन घर पर छोड़कर आने या अपने वाहन में रखने के निर्देश दिए गए हैं. निर्धारित पास और नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों एवं मीडियाकर्मियों को मोबाइल रखने की अनुमति रहेगी.
जिस वार्ड की गणना, उसी के अभिकर्ता अंदर
मतगणना के दौरान केवल उसी वार्ड के गणन अभिकर्ताओं को संबंधित मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी, जिसकी उस समय गणना चल रही होगी. अन्य वार्डों के गणन अभिकर्ताओं के लिए अलग प्रतीक्षा व्यवस्था की गई है. जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अभ्यर्थियों, गणन अभिकर्ताओं, कर्मचारियों और मीडियाकर्मियों से निर्धारित प्रवेश द्वार, पास, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं का पालन करने की अपील की है.
