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राहुल के आरोपों पर हिमंत बिस्व सरमा की तल्ख टिप्पणी, कहा- ‘वो पागल व्यक्ति…’


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  • पुलिस ने प्रधान को लंबित गैर-जमानती वारंट के तहत गिरफ्तार किया।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार (19 सितंबर, 2026) को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने राहुल गांधी को एक पागल व्यक्ति करार दिया है. दरअसल, CM सरमा ने यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी के बाद लोकतंत्र की हत्या वाले बयान को लेकर दिया है.

उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी एक पागल व्यक्ति हैं. कभी आप उन्हें दाढ़ी के साथ देखते हैं, तो कभी वे बिना दाढ़ी के दिखाई देते हैं. इसके साथ ही, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 19 साल पुराने मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से की गई कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान की गिरफ्तारी का बचाव करते हुए कहा कि यह पुलिस का कर्तव्य था.

राहुल गांधी ने हत्यारोपी को चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी- हिमंत

न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार स्थित मधुपुर सत्र के दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया कि राहुल गांधी ने हत्या के एक आरोपी को चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति दी.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से मिलन प्रधान की गिरफ्तारी को विपक्ष को निशाना बनाने और लोकतंत्र की हत्या करार देने के बयान पर पलटवार करते हुए हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ‘आप उन्हें किस तरह का उम्मीदवार कहेंगे? मैंने अखबारों में पढ़ा है कि साल 2007 में उनके खिलाफ हत्या के दो या तीन मामले दर्ज किए गए थे. जब ऐसी बातें सामने आती हैं, तो पुलिस को निश्चित रूप से उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है.’ 

उन्होंने आगे कहा, ‘जब भी मैं राहुल गांधी को देखता हूं, तो मुझे हंसी आती है. वह पागल व्यक्ति है. कभी आप उन्हें दाढ़ी के साथ देखते हैं, कभी बिना दाढ़ी के और कभी वह विदेश में होते हैं, तो कभी भारत में. वह और कुछ नहीं, बल्कि एक पागल व्यक्ति है.’

गिरफ्तार कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में बंगाल पुलिस ने क्या कहा?

वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने बताया कि प्रधान को चार लंबित गिरफ्तारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया. ये वारंट गैर-जमानती मामलों में कथित संलिप्तता को लेकर जारी किए गए थे. इसमें 2007 के नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान दर्ज दंगा, हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण और आपराधिक धमकी से जुड़े मामले शामिल हैं. 

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