जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत को रद्द कर दिया है. इससे विधायक को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें पिछले साल सितंबर से ही एहतियाती हिरासत में रखा गया था. विधायक महराज मलिक की तरफ से पेश हुए वकील अप्पू सिंह ने बताया कि कोर्ट ने मलिक द्वारा अपनी हिरासत को चुनौती देते हुए दायर की गई ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ (habeas corpus) याचिका पर सुनवाई के बाद, जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जारी हिरासत आदेश को रद्द कर दिया.
स्वागत है मेहराज मलिक, आपका संघर्ष मिसाल- केजरीवाल
इस फैसले पर दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पोस्ट में कहा, “स्वागत है मेहराज मलिक. आपका संघर्ष सभी के लिए एक मिसाल है.”
8 सितंबर 2025 को हिरासत में लिया गया था
कोर्ट विस्तृत आदेश का अभी इंतज़ार है, क्योंकि यह फैसला आज खुली अदालत में सुनाया गया. मलिक डोडा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और AAP की जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रमुख भी हैं. उन्हें 8 सितंबर 2025 को ‘सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों’ के आरोपों में हिरासत में लिया गया था. इसके बाद उन्हें कठुआ ज़िला जेल में भेज दिया गया था.
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23 फरवरी को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
हिरासत को चुनौती देने वाली इस याचिका पर हाई कोर्ट में कई तारीखों पर सुनवाई हुई थी. इस साल 23 फरवरी को, दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
वकील अप्पू सिंह ने आगे बताया कि अब जब हिरासत आदेश रद्द हो गया है, तो कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मलिक के हिरासत से रिहा होने की उम्मीद है, बशर्ते कि किसी अन्य मामले में उनकी ज़रूरत न हो.
आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, “229 दिनों तक जेल की यातना सहने के बाद बहादुर नेता मेहराज मलिक के ऊपर लगाया गया PSA क़ानून J&K हाईकोर्ट ने पूरी तरह रद्द कर दिया. बधाई हो मेरे भाई. बाहर आओ स्वागत है. सलाम है तुम्हारे संघर्ष को.” संजय सिंह ने ये भी कहा, “जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जर्रा-जर्रा गूंज उठेगा इंक़लाब के नारों से.”
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