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कुलगाम आतंकी हमले के बीच बड़ा फैसला, अब इस जिले में CCTV लगाना अनिवार्य


कुलगाम जिले में शनिवार को हुए आतंकवादी हमले-जिसमें बाहर से आए दो प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी-के बाद बारामूला जिला प्रशासन ने एक फैसला लिया है. इसके तहत जिले के सभी कमर्शियल प्रतिष्ठानों और टेलीकॉम टावर साइट्स के लिए हाई-रिजॉल्यूशन CCTV सर्विलांस सिस्टम लगाना जरूरी कर दिया गया है.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में, बारामूला के जिला मजिस्ट्रेट ने मौजूदा सुरक्षा हालात और अपराध व विध्वंसक गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी मजबूत करने की जरूरत का जिक्र किया.

आदेश संख्या 29-DMB/2026 (दिनांक 01-08-2026) के अनुसार-जिसकी एक कॉपी GNS के पास है-यह निर्देश बारामूला के SSP की सिफारिशों पर आधारित है. SSP ने बताया था कि जिले के 65 से 70% कमर्शियल प्रतिष्ठानों में अभी तक CCTV कैमरे नहीं लगाए गए हैं.

SSP ने टेलीकॉम टावर साइट्स की कमजोरियों पर भी ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि ये साइट्स आपातकालीन स्थितियों में बहुत अहम होती हैं और इनमें तोड़-फोड़, चोरी और सुरक्षा से जुड़े अन्य खतरों की आशंका बनी रहती है.

आदेश में कहा गया है कि बाजारों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर CCTV लगाने से निगरानी बेहतर हुई है, जाँच में मदद मिली है और जिले में आपराधिक घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है.

जिन कमर्शियल प्रतिष्ठानों में CCTV नहीं हैं, उन्हें अपनी जगह (प्रिमाइसेस) को पूरी तरह कवर करने के लिए काफी संख्या में हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे लगाने होंगे. इसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट, आने-जाने के रास्ते और आस-पास की सड़कें शामिल हैं.

प्रशासन ने कहा कि टेलीकॉम टावर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अलग से निर्देश जारी किए जाएँगे. ये निर्देश SSP की उस सिफारिश के अनुरूप होंगे जिसमें CCTV कवरेज के मामले में उन्हें कमर्शियल प्रतिष्ठानों के बराबर लाने की बात कही गई है.

अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि इस कदम का मकसद सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाना और बारामूला जिले में चोरी, ड्रग्स की तस्करी, तोड़-फोड़ और संदिग्ध गतिविधियों की जाँच व रोकथाम में कानून लागू करने वाली एजेंसियों की मदद करना है.



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