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ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 दोषी, 3-3 साल की हुई सजा


ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बड़ी सफलता मिली है. मोहाली की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) स्पेशल कोर्ट ने दारा सिंह और गुरदर्शन सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी करार देते हुए दोनों को 3-3 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है. 

मोहाली की PMLA स्पेशल कोर्ट ने दोनों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय जांच एजेंसी ED के मुताबिक, यह मामला 1.230 किलो कोकीन की बरामदगी से जुड़े ड्रग तस्करी के मामले से सामने आया था. बता दें कि पंजाब पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट (NDPS) एक्ट के तहत FIR दर्ज की थी. 

ED को 6 लाख और 4 लाख के 2 चेक मिले
बाद में दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत भी दोषी ठहराया गया था. मामले की जांच के दौरान ED को 6 लाख और 4 लाख रुपये के दो चेक मिले थे. दोनों चेक की कुल रकम 10 लाख रुपये थी और इनका संबंध नशीले पदार्थ की खरीद-फरोख्त से जुड़ी गतिविधियों से पाया गया.

दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी माना गया
PMLA स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि बरामद नशीला पदार्थ और ये दोनों चेक PMLA के तहत ‘प्रॉपर्टी’ और ‘अपराध से हुई कमाई’ (Proceeds of Crime) की श्रेणी में आते हैं. इसी आधार पर दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी माना गया. ED ने कहा है कि इस कार्रवाई का मकसद सिर्फ ड्रग तस्करी करने वालों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि नशे के कारोबार से होने वाली कमाई और उसके आर्थिक नेटवर्क को भी खत्म करना है. 

इससे पहले हाल ही में मोहाली के इंडस्ट्रियल एरिया में पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स और मोहाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बड़े नशा तस्करों जसकरण और लखविंदर को गिरफ्तार किया था. मोहाली के बड़माजरा में मंगलवार को एक नशा तस्कर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर पुलिस ने उसे ध्वस्त किया.

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