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पूरा मणिपुर और नागालैंड के 9 जिले अशांत क्षेत्र घोषित, MHA ने जारी की अधिसूचना


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  • केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित किया.
  • नागालैंड के नौ जिले, 21 पुलिस थाना क्षेत्र भी अशांत घोषित हुए.
  • यह घोषणा आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत की गई.
  • यह अधिसूचना 1 अक्टूबर से अगले छह माह तक प्रभावी रहेगी.

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर को फिर से पूरी तरह से अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है. इसके साथ ही, मंत्रालय ने नागालैंड के 9 पूरे जिलों और 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों को आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1958 (AFSPA) के तहत अगले 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है. 

MHA ने इस संबंध में शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है, जो दोनों राज्यों में 1 अक्टूबर, 2026 से अगले छह महीनों के लिए लागू हो रहेगा, या फिर जब तक कि इसे तय समय से पहले वापस नहीं लिया जाता है.

मणिपुर के इन 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को AFSPA का दायरे से रखा गया बाहर

हालांकि, गृह मंत्रालय ने मणिपुर के पांच जिलों में आने वाले 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को AFSPA के दायरे से बाहर रखा है. इनमें राजधानी इंफाल के साथ लांफेल, सिटी, सिंगजामेई, पटसोई, वांगोई, पोरोमपत, हेइंगांग, इरिलबुंग, थौबल, बिष्णुपुर, नांबोल और काकचिंग पुलिस थाना क्षेत्र शामिल हैं. अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि AFSPA की अवधि खत्म होने से पहले स्थिति की समीक्षा के आधार पर इसे वापस भी लिया जा सकता है.

नागालैंड के कौन-कौन जिले और क्षेत्र अशांत घोषित

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने AFSPA के तहत नागालैंड के जिन नौ जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है, उनमें दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलक, फेक, पेरेन और मेलुरी जिले शामिल है. इसके अलावा, कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा और जुन्हेबोटो जिलों के अंतर्गत आने वाले 21 पुलिस थाना क्षेत्रों को भी इसके दायरे में रखा गया है.

मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में क्या कहा गया?

केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई राजपत्र अधिसूचना यानी गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1958 (AFSPA) के सेक्शन 3 के तहत 1 अप्रैल, 2026 से अगले छह महीनों के लिए नागालैंड के 9 जिलों और 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है. यह घोषणा मार्च 2026 की अधिसूचना के माध्यम से की गई थी.

नागालैंड के इन 21 थाना क्षेत्रों में MHA की अधिसूचना होगी लागू

अधिसूचना के मुताबिक, इसके बाद नागालैंड में कानून-व्यवस्था की स्थिति की फिर से समीक्षा की गई और अब 1 अक्टूबर, 2026 से छह महीने के लिए 9 पूरे जिलों के अलावा अन्य 5 जिलों के इन पुलिस थाना क्षेत्रों को अशांत घोषित किया गया है.

  • कोहिमा – खुजामा, कोहिमा नॉर्थ, कोहिमा साउथ, जुब्जा और केजोक्हा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके.
  • मोकोकचुंग – मंगकोलेंबा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी ‘C’ पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके.
  • लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस थाना क्षेत्र.
  • वोखा – भंडारी, चंपांग और रालान पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके.
  • जुन्हेबोटो – घाटाशी, पुघोबोटो, सताखा, सुरुहुटो, जुन्हेबोटो और अघुनाटो पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके अशांत क्षेत्र घोषित किए गए हैं.

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