चारधाम यात्रा पर जाने वाले कॉमर्शियल वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. चारधाम यात्रा के दौरान अब ग्रीन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया गया है. पहले जहां यह पूरी प्रक्रिया केवल ऑफलाइन माध्यम से होती थी, वहीं अब वाहन मालिक और चालक ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं.
कॉमर्शियल वाहनों का ग्रीन कार्ड बनाना अनिवार्य
परिवहन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चारधाम यात्रा के लिए कॉमर्शियल वाहनों का ग्रीन कार्ड बनाना अनिवार्य है. यह कार्ड इस बात का प्रमाण होता है कि संबंधित वाहन सभी आवश्यक तकनीकी और सुरक्षा मानकों को पूरा करता है. यात्रा के दौरान बिना ग्रीन कार्ड के किसी भी कॉमर्शियल वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी.
उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने बताया कि अब तक कुल 8112 ग्रीन कार्ड जारी किए जा चुके हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार ने आधिकारिक पोर्टल greencard.uk.gov.in उपलब्ध कराया है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सरल हो गई है.
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वाहन मालिकों को भी निर्धारित शुल्क करना होगा जमा
ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान वाहन मालिकों को निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा. हल्के मोटरयान (LMV) के लिए 400 रुपये और मध्यम व भारी मोटरयान के लिए 600 रुपये फीस निर्धारित की गई है. शुल्क जमा करने के बाद भी प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि इसके आगे कुछ जरूरी चरणों का पालन करना अनिवार्य है.
ऑनलाइन आवेदन के बाद वाहन स्वामी को संबंधित परिवहन कार्यालय में अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं. इनमें वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, वैध मार्ग परमिट, टैक्स जमा करने का प्रमाण, बीमा प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र और चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं. इन सभी दस्तावेजों की अधिकारियों द्वारा बारीकी से जांच की जाती है.
वाहनों को जांच के बाद जारी किया जाएगा ग्रीन कार्ड
दस्तावेजों के सत्यापन के बाद वाहन का भौतिक निरीक्षण भी किया जाता है. इस जांच में वाहन की फिटनेस, ब्रेक सिस्टम, लाइट, टायर और अन्य सुरक्षा मानकों को परखा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन पहाड़ी मार्गों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है.
जब सभी दस्तावेज और वाहन जांच में सही पाए जाते हैं, तब संबंधित वाहन के लिए ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है. यह ग्रीन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसमें वाहन से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां दर्ज होती हैं. यह कार्ड यात्रा के दौरान हर समय साथ रखना जरूरी होता है.
सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों के लिए ही ग्रीन कार्ड होगा जारी
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ग्रीन कार्ड केवल कॉमर्शियल वाहनों के लिए ही जारी किया जाता है. निजी वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होता, लेकिन उनके लिए भी अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू होने से वाहन चालकों और मालिकों को बड़ी राहत मिली है. अब उन्हें लंबी लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं होगी और वे घर बैठे ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.
कुल मिलाकर, चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन लगातार नए कदम उठा रहा है. ग्रीन कार्ड की ऑनलाइन व्यवस्था भी इसी दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है, जिससे यात्रा और अधिक सुगम और सुरक्षित बन सके.
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